Balrampur News: पीएम फसल बीमा की आखिरी तारीख बढ़ी, जानिए कब तक कर सकते हैं आवेदन
Balrampur News: खरीफ वर्ष 2023 में फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 10 अगस्त 2023 निर्धारित की गई है। कृषकों द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रीमियम खरीफ वर्ष 2023 के लिए बीमित राशि का 2 प्रतिशत होगी।
Balrampur News: उत्तर प्रदेश में फसलों को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन संबंधी अधिसूचना कृषि विभाग द्वारा जारी कर दी गई थी। खरीफ वर्ष 2023 में फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 10 अगस्त 2023 निर्धारित की गई है। कृषकों द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रीमियम खरीफ वर्ष 2023 के लिए बीमित राशि का 2 प्रतिशत होगी। यह जानकारी बलरामपुर जिला कृषि अधिकारी आरपी राणा द्वारा दी गई।
फसल के इंश्योरेंस के लिए आधार नंबर जरूरी
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जनपद बलरामपुर के अधिसूचित क्षेत्रों के समस्त विकास खण्ड में अधिसूचित फसल धान हेतु 31 जुलाई से 10 अगस्त 2023 तक, टमाटर पचपेड़वा, बलरामपुर, हर्रैया-सतघरवा के लिए 30 नवम्बर तक तथा आम गैंसड़ी, पचपेड़वा, तुलसीपुर, बलरामपुर व उतरौला के लिए 15 दिसम्बर, 2023 तक ऋणी किसान अधिसूचित फसल का बीमा संबंधित बैंक शाखाओं से करा सकते हैं। इसके लिए आधार नम्बर आवश्यक होगा। यदि ऋणी कृषक योजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में अपने बैंक शाखा स्तर पर बीमा कराने की अन्तिम तिथि के सात दिन पहले लिखित अनिवार्य रूप से सूचना देनी होगी।
बीमा पोर्टल पर ऑनलाइन बीमा करा सकते हैं किसान
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि गैर ऋणी कृषक स्वैच्छिक आधार पर अपनी निकटतम बैंक शाखा या बीमा कम्पनी के बीमा मध्यस्थ या कामन सर्विस सेन्टर, सीधे बीमा पोर्टल पर ऑनलाइन बीमा करा सकते हैं। बीमा कराते समय कृषक आवश्यक प्रपत्र जैसे आधार कार्ड, भूमि स्वामित्व का दस्तावेज, अधिकार का रिकार्ड (आरओआर) और भूमि कब्जा प्रमाण पत्र (एलपीसी), बैंक पासबुक (प्रथम पृष्ठ बैंक खातों के विवरण के साथ), फसल बुवाई प्रमाण पत्र, बटाईदार किसान या किराये पर ली गयी भूमि की स्थिति में, भूमि के मालिक के साथ अनुबन्ध समझौता, किराया, पट्टा विलेख, भूमि के मालिक का सुस्पष्ट आधार कार्ड तथा मोबाइल नम्बर इत्यादि एवं कृषक मोबाइल नम्बर साथ रखेगें। समस्त बैंको के अधिकारियों कर्मचारियों तथा जन सेवा केन्द्रों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कृषकों के हित में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करते हुए अधिक संख्या में कृषकों को बीमा कराने हेतु प्रेरित करें, जिससे अधिक से अधिक संख्या में कृषक बीमा योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।
मौसम से होने वाला नुकसान और आपदा बीमा में कवर होंगी
जिला कृषि अधिकारी ने अधिसूचित बीमा में अधिसूचित फसल को प्रतिकूल मौसम से होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए रोपाई व रोपण जोखिम, स्थानीयकृत आपदाएं एवं फसल कटाई के उपरांत सूखने हेतु खेत पर रखे करपा को होने वाले नुकसान तथा फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति को योजना में प्रावधानित बताया है। कहा कि किसान खरीफ वर्ष 2023 में अपने फसल के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 10 अगस्त 2023 के पूर्व बीमा अवश्य कराएं। इसके लिए लोक सेवा केंद्र पर भी संपर्क कर सकते हैं।