Lucknow News: लेवाना होटल के मालिक और मैनेजर को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने दी जमानत
Levana Hotel Fire Case: प्रयागराज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी है। 28 फरवरी को हुई पिछली सुनवाई में जस्टिस डीके सिंह ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
Levana Hotel Fire Case: राजधानी लखनऊ स्थित लेवाना होटल के मालिक और मैनेजर को शनिवार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रयागराज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी है। 28 फरवरी को हुई पिछली सुनवाई में जस्टिस डीके सिंह ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बेंच ने आज जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए होटल मालिक रोहित अग्रवाल, राहुल अग्रवाल और मैनेजर सागर अग्रवाल को बेल देने का फैसला सुनाया।
मालूम हो कि 4 सितंबर की सुबह लखनऊ के पॉश इलाके में स्थित होटल लेवाना में भीषण आग लग गई थी। जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में दो पुरूष और दो महिलाएं थीं। इस हादसे में 10 लोग घायल भी हुए थे। हजरतगंज थाने में होटल के मालिक और प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जिसके आधार पर मालिक और मैनेजर की गिरफ्तारी हुई थी।
जांच में खुली थी पोल
अग्निकांड की जांच के लिए एक कमिटी गठित की गई थी। जांच में पता चला कि होटल के पास नक्शा नहीं था। फायर के मानक भी आधे-अधूरे थे। हाउसिंग सोसाइटी की जमीन पर होटल का निर्माण कराया गया था।
लखनऊ पुलिस ने मामला दर्ज कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। जिनमें दो होटल मालिक रोहित अग्रवाल और उनके चचेरे भाई राहुल अग्रवाल और होटल प्रबंधक सागर अग्रवाल शामिल थे। उन पर आईपीसी की धारा 304 (लापरवाही से मौत) और 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
आग के वक्त होटल में थे 35 लोग
4 सितंबर की सुबह होटल लेवाना में जब आग लगी थी, उस वक्त होटल के 18 कमरों में 35 लोग मौजूद थे। इस अग्निकांड में 4 लोगों की जान चली गई और सात लोग जख्मी हो गए थे।
जिनका इलाज लखनऊ के जिला अस्पताल में चला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घायलों से अस्पताल में जाकर मुलाकात की थी और दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।