Lucknow News: लेवाना सुइट्स अग्निकांड में होटल मालिक पवन अग्रवाल को HC से मिली अग्रिम जमानत
Lucknow News: राजधानी के लेवाना सुइट्स अग्निकांड में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने होटल मालिक और आरोपी पवन अग्रवाल को सशर्त जमानत दे दी है।
Lucknow News: राजधानी के लेवाना सुइट्स अग्निकांड में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने होटल मालिक और आरोपी पवन अग्रवाल को सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने उनकी बीमारी और उम्र को देखते हुए उनकी अग्रिम जमानत मंजूर की है। बीते 5 सितंबर को लेवाना सुइट्स में लगी आग में 4 लोगों की जान चली गई थी। जिसके बाद नियमों को ताक पर रखकर होटल चलाने के आरोप में मालिक पवन अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया था। करीब डेढ़ महीने बाद अब वह जेल से बाहर आ सकेंगे।
गौरतलब है कि इस अग्निकांड की जांच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ की कमिश्नर डॉ रोशन जैकब और पुलिस आयुक्त एसबी शिरडकर को सौंपी थी। दोनों अफसरों की रिपोर्ट के बाद इसमें कई अधिकारियों पर कार्यवाही भी हुई। जिसमें 15 लोगों को निलंबित किया गया था। इस हादसे के जिम्मेदारों में गृह विभाग, ऊर्जा विभाग, नियुक्ति विभाग, आवास विभाग, और आबकारी विभाग के लोग शामिल हैं। अभी भी इस मामले की जांच चल रही है और राजधानी में ऐसे तमाम अवैध इमारतों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ एक्शन की तैयारी चल रही है।
अफसरों पर केस दर्ज करने की अर्जी
वहीं इस अग्निकांड में जिन चार लोगों की जान गई थी उनमें से एक की मां अरविंदर कौर ने अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अर्जी कोर्ट में दी है। उनके वकील आशीष गुलाटी ने अर्जी में कहा है एलडीए उपाध्यक्ष के साथ अग्निशमन विभाग के अधिकारी व आबकारी विभाग के अफसर को आरोपी बनाया जाए। बीते 5 दिसंबर को सुबह 7:00 बजे हजरतगंज स्थित होटल लेवाना सुइट्स में आग लगने से उनकी बेटी जसप्रीत की मौत हो गई थी। वह 4 सितंबर को होटल में अपनी कंपनी ओर से आयोजित इवेंट में गई थी। होटल में लापरवाही के चलते बड़ा हादसा हुआ जिससे उनकी बेटी की जान चली गई इसके लिए सभी अधिकारी जिम्मेदार हैं।