बीजेपी नेता के 7 हत्यारों को उम्रकैद, गोली बरसाकर ली थी जान

Update:2016-08-24 18:05 IST

हापुड़: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता चतर सिंह की हत्या के मामले में एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट सेकेंड ने सात दोषियों को उम्रकैद और 13-13 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों ने वर्ष 2012 में भाजपा नेती की गोली मारकर हत्या की थी।

इस तरह हुई थी हत्या

शासकीय अधिवक्ता राकेश तोमर और सीएस यादव ने बताया कि कोतवाली पिलखुवा क्षेत्र के मोहल्ला छिद्दापुरी निवासी भाजपा नेता, प्रोपर्टी डीलर चतर सिंह उर्फ चतरु ने वर्ष 2011 में जिला पंचायत सदस्य पद का चुनाव लड़ा था। 22 मई 2012 को उसने अपने कर्मचारी को नेशनल हाईवे-24 स्थित पशु चिकित्सालय के पास चल रही जेसीबी मशीन के पास भेजा था। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर चतरु मौके पर पहुंचे। वहां घात लगाए बैठे बदमाशों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। उन्हें घटना स्थल से भागते समय अन्य लोगों ने देख लिया था।

सातों आरोपियों को पाया गया दोषी

घटना के संबंध में मृतक के भाई कृपाल सिंह उर्फ खचेडू ने पिलखुवा कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बुधवार को कोर्ट ने अमीरुद्दीन, रिजवान, सोनू निवासी गांव अमीपुर नंगौला, करीमखान, देवा, मनोज निवासी पिलखुवा और इरफान निवासी धोलड़ी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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