Mathura News: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान के दस किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकाने बंद, सेवन पर भी लगा प्रतिबंध

Mathura News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जनपद मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान के दस किलोमीटर के दायरे को तीर्थस्थल घोषित करने के बाद शराब की दुकाने बंद करा दी गईं हैं।

Report :  Nitin Gautam
Update:2022-06-01 15:58 IST

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान के दस किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकाने बंद: Photo - Social Media

Mathura News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) द्वारा जनपद मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान (shri krishna birth place) के दस किलोमीटर के दायरे को तीर्थस्थल घोषित कर दिया गया है। दस किलोमीटर के दायरे को तीर्थस्थल घोषित करने के बाद इस क्षेत्र में मांस की बिक्री, नॉन वेज होटल और शराब की बिक्री को रोकने (ban on sale of liquor) की मांग उठाई जा रही थी। जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा दो 'बार' सहित 32 शराब की दुकाने बंद करा दी गईं हैं।

मथुरा जनपद के जिला आबकारी अधिकारी कुमार प्रभात (District Excise Officer Kumar Prabhat) ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशानुसार जन्मस्थान के स किलोमीटर के रेडियस में मांस की बिक्री, नॉन वेज होटल, 7 देशी शराब , 7 अंग्रेजी शराब ,1 मॉडल शॉप, 8 बीयर की दुकान, 6 भांग की दुकान, 2 बार, 3 थोक के गोदामों सहित कुल 34 स्थानों पर तालाबंदी की गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 1 जून से लागू हो गए हैं ।

मथुरा नगर निगम के 22 वार्डो में पड़ेगा सीधा असर

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश का असर मथुरा नगर निगम के 22 वार्डो में सीधा पड़ा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री का यह आदेश 8 महीने पहले हुआ था लेकिन इसके वावजूद नियम सख्ती से न लागू होने के चलते मांस बिक्री के साथ ही शराब बिक्री फिर से चालू होने से प्रशासन पर सवाल उठ रहे थे।

फोटो: जिला आबकारी अधिकारी कुमार प्रभात

उन्होंने बताया कि तीर्थ स्थल घोषित होने के चलते बंद दुकानों से पिछले वर्ष शराब बिक्री से 40 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। जनपद में इस समय 698 शराब की दुकानें मौजूद हैं जिससे 546 करोड़ रुपए सालाना कमाई होती है। 34 स्थानों पर हुई शराब बंदी के बाद भी आबकारी विभाग ने 600 करोड़ सालाना आय की उम्मीद जताई है।

इन क्षेत्रों में दिखेगा असर

घाटी बहलराय, गोविंद नगर, मंडी रामदास, चौबिया पाड़ा, द्वारिकापुरी, नवनीत नगर, वनखंडी, भरतपुर गेट, अर्जुन पुरा, हनुमान टीला, जगन्नाथपुरी, गऊ घाट, मनोहरपुरा , बेरागपुरा, राधानगर, बदरीनगर, महाविद्या कॉलोनी, कृष्णानगर, कोयला गली, डेम्पियर नगर, जयसिंह पुरा क्षेत्र में शराब मांस बिक्री, सेवन पर भी प्रतिबंध लगा है।

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