सरकारी ठेका नहीं दिखेगा अब, योगी सरकार का आदेश, शराब की दुकान पर फैसला

UP की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शराब, बीयर या भांग की दुकानों पर लगाने वाले बोर्ड में सरकारी और ठेका जैसे शब्द लिखने पर बैन लगा दिया है। आबकारी विभाग द्वारा सरकार की तरफ से जारी आदेशों के बाद यह कदम उठाया गया है।

Update: 2021-01-28 07:51 GMT
योगी सरकार का बड़ा फैसला: अब नहीं दिखेगा ‘सरकारी ठेका’, दिया गया ये आदेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath Government) ने शराब पर एक बड़ा फैसला लिया है। अब आपको प्रदेश में सड़क किनारे या हाईवे पर कहीं पर भी सरकारी या फिर ठेका शब्द लिखा नहीं दिखाई देगा। अब से शराब, बीयर या भांग की दुकानों पर इस शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, इस पर पाबंदी लगा दी गई है।

सरकारी और ठेका जैसे शब्द हुए बैन

दरअसल, UP की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शराब, बीयर या भांग की दुकानों पर लगाने वाले बोर्ड में सरकारी और ठेका जैसे शब्द लिखने पर बैन लगा दिया है। आबकारी विभाग द्वारा सरकार की तरफ से जारी आदेशों के बाद यह कदम उठाया गया है। अब तक इन शब्दों के इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जाता रहा है, लेकिन सरकार के आदेश के बाद दुकानदार ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे।

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(फोटो- सोशल मीडिया)

अब इनकी जगह पर शराब, बीयर और भांग बेचने वाली दुकानें अपने बोर्ड पर बीयर शॉप, भांग की दुकान और शराब की दुकान जैसे शब्द लिख सकेंगी।

2021-22 के लिए आबकारी नीति जारी

वहीं इससे पहले योगी सरकार ने साल 2021-22 के लिए आबकारी नीति जारी कर दी है। अब आपको अपने घर में सीमा से ज्यादा शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। योगी सरकार (Yogi Government) ने साल 2021-22 में आबकारी विभाग से 34 हजार पांच सौ करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत राज्य में शराब उत्पादन का प्रोत्साहन किया गया है।

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फुटकर दुकानों से पीओएस मशीन के जरिए होगी बिक्री

इसके अलावा फुटकर दुकानों से पीओएस मशीन (Pos machine) के जरिए बिक्री करने की व्यवस्था भी लागू की जाएगी। साथ ही फुटकर दुकानों (Retail shops) पर भी ई पोस मशीन अब अनिवार्य होगी। वहीं आबकारी नीति के तहत, राज्य में उत्पादित फल से निर्मित शराब पर प्रतिफल फीस नहीं लगाई जाएगी, जो कि आगामी पांच साल तक ऐसे ही रहेगा।

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