UP news: अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट मामले में अब्दुल्ला उमर को SC से राहत, जमानत पर रिहा करने का आदेश

UP news: उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े अब्दुल्ला उमर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। SC ने अब्दुल्ला को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

Update: 2023-07-04 10:16 GMT
SC relief to Abdullah Umar

UP news: उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े आरोपी अब्दुल्ला उमर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। SC ने अब्दुल्ला को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं, लिहाजा आरोपी को हिरासत में रखने का कोई आधार नहीं है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला उमर को जमानत देते हुए कई शर्तें भी सामने रखी है। जिसके अनुसार जांच पूरी होने तक आरोपी अब्दुल्ला दिल्ली में ही रहेगा। आरोपी अपना मोबाइल नंबर मामले से जुड़े जांच अधिकारी से शेयर करेगा। इसके साथ ही कोई दूसरा मोबाइल अपने पास नहीं रखेगा। जांच पूरी होने तक आरोपी अब्दुल्ला यूपी की सीमा में दाखिल नहीं होगा। वहीं, जब भी जांच अधिकारी जांच या पूछताछ के लिए बुलाएंगे अब्दुल्ला तभी यूपी में जाएगा। इसके अलावा अब्दुल्ला उमर को हर तीसरे दिन नोएडा पुलिस के सामने हाजरी लगानी होगी। बिना कोर्ट की इजाज़त के देश छोड़कर जाने की अनुमति नहीं है।

बता दें अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट के तहत लोगों को फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। इस मामले में आरोपी अब्दुल्ला उमर धर्मांतरण कराने के लिए फंडिंग कर रहा था। पुलिस के अनुसार अब्दुल्ला के बैंक खातों में 75 लाख की फंडिंग हुई है, जिसमें 17 लाख विदेश से फंड भेजे गए थे। अभी तक इस अवैध धर्मांतरण के मामले में देश भर से 16 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।

हाल ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवैध धर्मांतरण मामले को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि अवैध धर्मांतरण के पीछे बड़े अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का हाथ है। जो धर्मांतरित व्यक्तियों को ट्रेनिंग देकर उनसे अवैध धर्मांतरण का कार्य करवा रहा है। सीएम ने कहा था कि इस सिंडिकेट में शामिल लोगों की नजर दिव्यांग बच्चे, नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं पर रहती है। पहले आर्थिक प्रलोभन दिया जाता है फिर उन्हें फंसा लिया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया था कि अवैध धर्मांतरण के इस सिंडिकेट का पूरी तरह सफाया किया जाए।

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