Lucknow News: बिना बीमारी के 'आयुष्मान योजना' में इलाज, निजी अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड, डॉक्टर पर FIR

Lucknow News: कुशीनगर जिले के एक निजी अस्पताल का आयुष्मान लाइसेंस सस्पेंड करते हुए योजना से हुए इलाज का पैसा रोक दिया गया है। इतना ही नहीं, योजना के तरह फर्जी सर्जरी करके पैसा खाने वाले डॉक्टर पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है।;

Update:2025-01-25 15:02 IST

Lucknow News (Photo Social Media)

Lucknow News: यूपी में अलग अलग जिलों में निजी अस्पतालों की ओर से आयुष्मान योजना के तहत बिना बीमारी के इलाज करके योजना का पैसा हड़पने का मामला सामने आया था। अब इस मामले में यूपी के कुशीनगर जिले के एक निजी अस्पताल का आयुष्मान लाइसेंस सस्पेंड करते हुए योजना से हुए इलाज का पैसा रोक दिया गया है। इतना ही नहीं, योजना के तरह फर्जी सर्जरी करके पैसा खाने वाले डॉक्टर पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। साथ ही बताया गया है कि अगले 3 दिनों में ये मामला यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंचेगा।

नव जीवन ज्योति हॉस्पिटल में फर्जीवाड़े का हुआ था खुलासा

आपको बताते चलें कि कुशीनगर जिले के पडरौना स्थित नव जीवन ज्योति हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत फर्जी सर्जरी करके फर्जीवाडा करने का बड़ा मामला सामने आया था। हॉस्पिटल के संचालक पुष्कर यादव की ओर से बिना बीमारी वाले मरीजों को भी यूरिन के रास्ते पथरी डालकर और फिर सर्जरी करके उस पथरी को निकालने के लिए आयुष्मान योजना के तहत भर्ती करके ऑपेरशन करने की बात कही गयी थी। इतना ही नहीं, आरोपी डॉक्टर पुष्कर यादव की ओर से गैस वाले मरीजों को भी आयुष्मान योजना में भर्ती करके ऑपरेशन करने की बात कही गयी थी।

निजी अस्पताल का आयुष्मान लाइसेंस हुआ सस्पेंड, डॉक्टर पर हुई FIR

इस मामले के खुलासे के बाद अस्पताल में टीमें पहुंची, जांच हुई और फिर डॉक्टर पुष्कर के नव जीवन ज्योति हॉस्पिटल का आयुष्मान लाइसेंस सस्पेंड करते हुए योजना से हुए इलाज का पैसा रोकने की कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले पर कुशीनगर के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का कहना है कि आगामी 3 दिनों में ये पूरा मामला CM योगी तक पहुंचेगा। जिसके बाद कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले में दोषी डॉक्टर पुष्कर पर धारा 125 (किसी व्यक्ति की जान को खतरा पहुंचाना या काम में लापरवाही करना), धारा 318 (2)(किसी के साथ धोखाधड़ी करना), धारा 318 (4) (धोखाधड़ी करना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

Tags:    

Similar News