Farrukhabad News: कांग्रेस के दिग्गज नेता के पत्नी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी, लाखों रुपए के हेरफेर का है मामला

कांग्रेस के दिग्गज नेता की पत्नी के उपर गैरजमानती वारंट जारी किया गया है। जिसमें लाखों रुपए की हेरफेर का मामला सामने आया है

Report :  Dilip Katiyar
Published By :  Deepak Raj
Update: 2021-07-20 18:46 GMT

 सलमान खुर्शीद व उनकी पत्नी फाइल फोटो ( फोटो -सोशल मीडिया)

Farrukhabad News:फर्रुखाबाद में डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट की परियोजना निदेशक पूर्व विदेश मंत्री की पत्नी लुईस खुर्शीद व सचिव अतहर फारूखी उर्फ मोहम्मद अतहर के खिलाफ सीजेएम कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी हुए हैं। इस संस्था को 2010 में तत्कालीन केंद्र सरकार से 71.50 लाख की धनराशि मिली थी। इस रकम से ट्रस्ट ने फर्रुखाबाद समेत 16 जनपदों में दिव्यांगों को उपकरण बांटने का दावा किया था। हालांकि, करीब सात साल पहले संस्था विवादों में फंस गई और काली सूची में डाल दी गयी।


सलमान खुर्शीद की फाईल फोटो( फोटो-सोशल मीडिया)

केजरीवाल ने 2014 में विकलांग उपकरण घोटाले का मुद्दा उठाया था

आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविन्द केजरीवाल ने 2014 में विकलांग उपकरण घोटाले का मुद्दा उठाया था और फर्रुखाबाद आकर एक विशाल रैली की थी। इनके खिलाफ फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी का मुकदमा चल रहा है। ट्रस्ट को 30 मार्च 2010 को भारत सरकार से 71.50 लाख रुपये दिव्यांगों को उपकरण बांटने के लिए मिले थे। इसमें से चार लाख को फर्रुखाबाद में कैंप लगाकर दिव्यांगों को उपकरण बांटे जाने थे।

इस धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र तीन माह में देने का आदेश परियोजना निदेशक व सचिव को दिया गया था। इसके साथ 10 प्रतिशत दिव्यांगों का सत्यापन जिला स्तरीय समिति से करा कर रिपोर्ट भारत सरकार को भेजनी थी। 3 जून 2010 को 32 लाभार्थियों की सूची सत्यापन रिपोर्ट के साथ भारत सरकार को भेजी गई थी। भारत सरकार के आदेश पर प्रदेश सरकार ने इसकी जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ को सौंपी।निरीक्षक रामशंकर यादव ने जांच की।


 सलमान खुर्शीद की पत्नी की फाइल फोटो ( फोटो- सोशल मीडिया)


इसमें पाया कि सूची सत्यापन में तहसीलदार कायमगंज व सीएमओ के पदनाम की मुहर फर्जी निकली। 29 मई 2010 को कायमगंज में कोई भी कैंप नहीं लगाया गया था। न ही दिव्यांगों को उपकरण बांटे गए थे। इस मामले की कायमगंज कोतवाली में रामशंकर यादव ने 10 जून 2017 को एफआईआर दर्ज कराई थी। अनुसंधान संगठन के विवेचक ने 30 दिसंबर 2019 को पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद व ट्रस्ट के सचिव अतहर फारूखी के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट से आरोपियों को समन जारी किए गए थे। कोर्ट में हाजिर न होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। मुकदमे में 16 अगस्त 2021 की तारीख लगाई है

Tags:    

Similar News