Kanpur Dehat News: जिले में 25 अगस्त तक लगी धारा 144, जानिए क्या है वजह

पर्व त्यौहारों को देखते हुए जनपद कानपुर देहात में प्रशासन ने निषेधाज्ञा लगाई है। लोगों को इसे अमल में लाने की अपील भी की है।

Report :  Manoj Singh
Published By :  Deepak Raj
Update: 2021-07-20 13:08 GMT
प्रतीकात्मक तस्वीर सोशल मीडिया से ली गई है

Kanpur Dehat: प्रदेश में त्यौहारों को लेकर सुरक्षा-व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है। आने वाले समय में मुसलमानों का पर्व बकरीद व हिंदु का पवित्र माह सावन आने वाला है जिसे लेकर पुलिस-प्रशासन ने कमर कस ली है। बकरीद से लेकर स्वतंत्रता दिवस तक कानपुर में कई जगहों पर निषेधाज्ञा लगाई गई है। पुलिस ने कहा की लोगों को नियम को पालन करना होगा, नियम का नहीं पालन करने पर पुलिस संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई करेगी।



प्रतीकात्मक तस्वीर सोशल मीडिया से ली गई है

आपको बता दें की आगामी त्योहारों बकरीद, श्रावण मास, मोहर्ररम, रक्षाबन्धन, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं एवं पीईटी-2021 की परीक्षाओं तथा कोविड-19 की रोकथाम के दृष्टिगत रखते हुए शांति भंग की सम्भावनाएं है, जिससे जनपद कानपुर देहात की शान्ति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, चूंकि इतना समय नहीं है कि जिन व्यक्तियों के विरूद्ध यह आदेश पारित किया जा रहा है उन पर नोटिस की तामीली की जा सके, अतः आदेश एकपक्षीय पारित किया जा रहा है।

त्यौहारों से लेकर कई परीक्षाएं भी होनी है इस महीने में


प्रतीकात्मक तस्वीर सोशल मीडिया से ली गई है


उपरोक्त आदेश पारित करते हुए जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था/शांति व्यवस्था/जन सुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनाये रखने की दृष्टिगत से जनपद की सम्पूर्ण सीमा में इनके अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु करीब 38 बिन्दुओं में निषेधाज्ञाएं पारित की है। जिसमें 38 नम्बर पर 21 जुलाई को ईदुज्जुहा (बकरीद), दिनांक 25 जुलाई से 16 अगस्त तक श्रावण मास, दिनांक 19 अगस्त को मोहर्रम तथा 22 अगस्त को जन्माष्टमी के त्योहार भी पड़ेगे।

उक्त त्योहारों पर भी उपर्युक्त बिन्दुओं में वर्णित नियमों/शर्तो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा यदि बीच में वापस न किया गया, तो दिनांक 19 जुलाई 2021की पूर्वाह्न से दिनांक 25 अगस्त 2021 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश अथवा इसके किसी अंश का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-51 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 में दिये गये प्रावधानों एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कठोर कार्रवाई की जायेगी।

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