Abbas Ansari: माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सात दिन की ईडी रिमांड
Abbas Ansari: प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने अब्बास अंसारी को सात दिनों की ED रिमांड पर भेज दिया।
Abbas Ansari: मुख़्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को MP/MLA कोर्ट ने आज सात दिनों की ED कस्टडी में भेज दिया। अब्बास को बीती रात गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने बीती रात उससे पूछताछ की। आज अब्बास अंसारी का मेडिकल कराने के बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने अब्बास अंसारी को सात दिनों की ED पर भेज दिया।
जिला जज सतोष राय ने ईडी और अब्बास अंसारी के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कस्टडी रिमांड मंजूर की। ईडी के अधिकारी फाइलों का पुलिंदा लेकर कोर्ट पहुंचे थे। ईडी की ओर से सहायक निदेशक सौरभ कुमार कोर्ट में मौजूद थे। ईडी के अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्र और डीजीसी क्रिमिनल गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बहस की। अब्बास अंसारी की ओर से अधिवक्ता लल्लन सिंह यादव, तारा चन्द्र गुप्ता व अन्य अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा।
कोर्ट ने अब्बास अंसारी को सुरक्षा मुहैया कराने का भी निर्देश दिया है, साथ ही यह भी कहा है अब्बास को प्रताड़ित व गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। ईडी की पूछताछ की कार्यवाही के दौरान अब्बास के अधिवक्ता मौजूदा रह सकते है, लेकिन ईडी के पूछताछ में किसी तरह का दखल नहीं देंगे।
अब्बास अंसारी के वकीलों ने कस्टडी रिमांड दिए जाने पर कड़ा विरोध जताया था, लेकिन ईडी के अधिकारियों ने कस्टडी रिमांड को जरूरी बताया था। ईडी की तरफ से कहा गया कि अब्बास अंसारी से तमाम बिंदुओं पर पूछताछ की जानी है। तमाम तथ्यों का पता लगाया जाना है, इसलिये 2 हफ्ते ही रिमांड दी जानी चाहिये। ईडी ने कोर्ट में यह भी कहा कि अब्बास अंसारी को लेकर गाजीपुर, मऊ व दूसरी जगहों पर भी जाना पड़ सकता है इसलिए कस्टडी रिमांड जरूरी है।
अब्बास अंसारी की तरफ से भी अदालत में आज दो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए थे। पहली अर्जी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने की मांग की गई थी, दूसरे में कहा गया है कि ईडी की पूछताछ उनकी वकील की मौजूदगी में होनी चाहिए। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।