CM Yogi को मऊ कोर्ट का नोटिस, धार्मिक भावना आहत करने का आरोप, बजरंगबली को कहा था वनवासी
CM Yogi News: सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बजरंगबली ऐसे लोक देवता हैं जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं।
CM Yogi News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (cm yogi) के खिलाफ मऊ जिला एवं सत्र न्यायालय ने उनके एक बयान को लेकर नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल यह मामला उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा राजस्थान में बजरंगबली (lord bajrangbali) को लेकर दिए गए एक बयान को लेकर है। मऊ सत्र न्यायालय (Mau court) के न्यायाधीश रामेश्वर ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए सुनवाई के लिए आगामी 26 अप्रैल की तिथि सुनिश्चित की है।
यह मामला 28 नवम्बर 2018 के योगी आदित्यनाथ के अभिभाषण के दौरान है। सीएम योगी के इस बयान पर परिवाद दाखिल करते हुए कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ आस्था का केंद्र गोरक्षनाथ पीठ के महंत और उत्तर प्रदेश के सीएम तथा इसी के चलते उनके बयान और शब्दों का अधिक महत्व और बजरंगबली को लेकर दिया गया उनका यह बयान निंदनीय है और इससे लोगों की आस्था को भी ठेस पहुंची है।
राजस्थान के अलवर जिले में अपनी आगमन के दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि-"बजरंगबली ऐसे लोक देवता हैं जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं।" योगी अदित्यनाथ के इस बयान को लेकर भगवान में आस्था रखने वाले समुदाय को ठेस पहुंचने के आधार पर सीएम योगी को नोटिस भेजा गया है।
सीएम योगी के खिलाफ नोटिस
आपको बता दें कि बीते समय में इससे संबंधित याचिका को एमपीएमएलए की मजिस्ट्रेट श्वेता सिंह चौधरी ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि सम्बंधित मामला राजस्थान का है लेकिन इस फैसले के खिलाफ मऊ जिला एवं सत्र न्यायालय के जज ने याचिका को मंजूर करते हुए सीएम योगी के खिलाफ नोटिस भेजा है।