अपराधियों पर CM योगी सख्त: मुख्तार अंसारी के करीबियों के खिलाफ पुलिस की कड़ी कार्रवाई

पुलिस ने आज जिले के अलग-अलग इलाकों से बाहुबली मुख्तार अंसारी के करीबियों के कई करीबियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए। पुलिस के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई है

Update:2020-07-10 00:07 IST

मऊ: पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देशन/पर्यवेक्षण में अवैध व फर्जी लाइसेंसी असलहों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस ने आज बाहुबली मुख्तार अंसारी के गिरोह पर धावा बोला। इस क्रम में पुलिस ने मुख्तार अंसारी के करीबियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए। इस क्रम में पुलिस ने आज जिले के अलग-अलग इलाकों से मुख्तार अंसारी के कई करीबियों के लाइसेंस निलंबित किए।

मुख्तार अंसारी के करीबियों पर गिरी गाज

थाना कोपागंज पुलिस द्वारा दिनांक 8 जुलाई 2020 को शातिर हिस्ट्रीशीटर अपराधी राकेश पाण्डेय उर्फ हनुमान पाण्डेय पुत्र बालदत्त पाण्डेय निवासी लिलारी भरौली थाना कोपागंज मऊ की पत्नी सरोजलता पाण्डेय द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने पति राकेश पाण्डेय उर्फ हनुमान पाण्डेय के विरुद्ध दर्ज अभियोगों/तथ्यों को छिपाकर डीबीबीएल गन का लाइसेंस वर्ष 2005 में प्राप्त कर लिया गया।

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इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्ता सरोजलता पाण्डेय पत्नी राकेश पाण्डेय उर्फ हनुमान पाण्डेय निवासिनी लिलारी भरौली थाना कोपागंज के विरुद्ध मु0अ0सं0 354/20 धारा 419,420,467,468,471 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा शस्त्र जब्त कर निरस्तीकरण की रिपोर्ट भेजी जा रही है। राकेश पाण्डेय उर्फ हनुमान पाण्डेय पर अलग-अलग धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं।

मुख्तार अंसारी के नजदीकी 2 व्यक्तियों के 4 शस्त्र लाइसेंस निलंबित

इसके अलावा मुख्तार अंसारी गिरोह के नजदीकी हाजी मुख्तार पुत्र हनीफ निवासी बिचलापुरा सरवां थाना सरायलखंसी मऊ के दो पुत्रों मुख्तार खुर्शीद व जावेद के नाम से दो शस्त्र लाइसेंस थाना सरायलखंसी की रिपोर्ट पर निलंबित किये गये हैं। 03 जुलाई को हाजी मुख्तार उपरोक्त के कब्जे से 55 कारतूस 315 बोर बरामद किया गया तथा मु0अ0सं0 580/20 धारा 386 भादवि व मु0अ0सं0 581/20 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

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मुख्तार अंसारी के एक अन्य नजदीकी संजय सागर पुत्र चन्द्रदेव राम निवासी ग्राम सरवां थाना सरायलखंसी द्वारा गलत जन्मतिथि दर्शाते हुए 02 शस्त्र (पिस्टल व एसबीबीएल) लाइसेंस प्राप्त किया गया था जिसके सम्बन्ध में दिनांक 01.07.2020 को मु0अ0सं0 579/20 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि दर्ज कर किया गया तथा थाना सरायलखंसी के रिपोर्ट पर शस्त्र लाइसेंस निलंबित किया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त संजय सागर के दोनों शस्त्र थाना सरायलखंसी में तथा हाजी मुख्तार के दोनों शस्त्र दुकान पर जमा है।

रिपोर्ट- आसिफ रिज़वी

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