Holi 2024 Dry Day: होली पर नहीं छलका पाएंगे जाम, दुकानों पर नजर आएगा ताला
Holi 2024 Dry Day: योगी सरकार के आदेश पर मेरठ में भी होली के दिन यानी 25 मार्च को जिला प्रशासन द्वारा ड्राई डे घोषित कर दिया गया है।
Holi 2024 Dry Day: योगी सरकार के आदेश पर मेरठ में भी होली के दिन यानी 25 मार्च को जिला प्रशासन द्वारा ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। इस दिन देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शाप, भांग व स्प्रिट आदि के थोक व फुटकर की दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान सभी ठेकों पर आबकारी विभाग की नजरें रहेंगी। मेरठ प्रशासन की तरफ से आज इस संबंध में शासन के आदेश पर गाइडलाइन जारी कर दी गई है।
जिला मजिस्ट्रेट मेरठ दीपक मीणा ने बताया कि संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वर्ष 2024 में होली के पर्व के अवसर पर लोकहित में शांति व्यवस्था कायम रखने की दृष्टि से 25 मार्च (रंग वाले दिन/दुल्हैंडी) को मेरठ जनपद स्थित देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शाप, भांग व स्प्रिट आदि के थोक/फुटकर बिक्री के समस्त अनुज्ञापन संपूर्ण दिवस बंद रखे जायेंगे।
इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में शराब बेचने वाले संस्थान, आसवनियों व यवासवनियों में आने व जाने वाले परेषणों पर पूर्णतः रोक रहेगी। उक्त बंदी के लिए अनुज्ञापी किसी प्रकार के प्रतिकर या भुगतान के दावे का हकदार नहीं होगा।