Meerut News: मेरठ में पत्नी की हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास
Meerut News: प्रवक्ता के अनुसार प्रकरण में आरोपीगण विपिन उर्फ सोनू व आंचल उर्फ रश्मि को 14 अप्रैल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। शिमला देवी को 4 मई 2013 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
Meerut News: मेरठ में जिला अपर सत्र न्यायाधीश-5 की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए गए पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तथा उस पर जुर्माना भी लगाया है। जिला पुलिस प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि 13 अप्रैल 2013 को विजय सिंह पुत्र अजीत सिंह निवासी सेक्टर 11 विजयनगर, थाना विजयनगर, जिला गाजियाबाद ने मवाना थाने पर सूचना दी थी कि वादी की बहन तारावती की उसके पति विपिन उर्फ सोनू पुत्र हरवीर सिंह निवासी जोनमारा, थाना बड़ौत, जिला बागपत, वर्तमान पता चौड़ा कुआं मोहल्ला काबुली गेट, कस्बा व थाना मवाना, जिला मेरठ, आंचल उर्फ रश्मि पत्नी परवेंद्र निवासी मोहम्मदपुर शकीस्त, थाना बहसूमा, जिला मेरठ तथा शिमला देवी पत्नी हरवीर सिंह निवासी जोनमारा, थाना बड़ौत, जिला बागपत, वर्तमान पता चौड़ा कुआं मोहल्ला काबुली गेट, कस्बा व थाना मवाना, जिला मेरठ ने गोली मारकर हत्या कर दी है।
घटना के सम्बन्ध में थाना मवाना पर आईपीसी व दहेज अधिनियम पंजीकृत किया गया। प्रवक्ता के अनुसार प्रकरण में आरोपीगण विपिन उर्फ सोनू व आंचल उर्फ रश्मि को 14 अप्रैल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। शिमला देवी को 4 मई 2013 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस मामले में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 23 मई 2013 को न्यायालय में दाखिल किया गया था।
प्रवक्ता के अनुसार, 'ऑपरेशन दोषसिद्धि' अभियान के अन्तर्गत इस मामले को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराध के रूप में चिन्हित करते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई तथा अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए समयबद्ध तरीके से गवाहों के साक्ष्य संकलित किये गये तथा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज अपर सत्र न्यायाधीश-5, जनपद मेरठ की अदालत द्वारा अभियुक्त विपिन उर्फ सोनू पुत्र हरवीर सिंह निवासी जोनमाडा, थाना बड़ौत, जनपद बागपत, वर्तमान पता चौड़ा कुआं, मौहल्ला काबुली गेट, कस्बा व थाना मवाना, जनपद मेरठ को आजीवन कारावास व 35,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।