Meerut News: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेरठ के कांग्रेसियों ने मनाया जश्न, एक-दूसरे को खिलाया लड्डू

Meerut News: जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय मेरठ पर जिला अध्यक्ष अवनीश काजला और महानगर अध्यक्ष जाहिद अंसारी के नेतृत्व में बुढ़ाना गेट चौराहे पर कांग्रेसी काफी संख्या में एकत्रित हुए ढोल नगाड़े बजाकर और लड्डू बांट कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया।

Update:2023-08-04 20:38 IST
जश्न मनाते कांग्रेस कार्यकर्ता (Pic: Newstrack)

Meerut News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 'मोदी सरनेम' वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से दोषसिद्धि पर रोक के रूप में मिली राहत के बाद मेरठ में भी कांग्रेस पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता लड्डू खिलाकर इसका जश्न मना रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय मेरठ पर जिला अध्यक्ष अवनीश काजला और महानगर अध्यक्ष जाहिद अंसारी के नेतृत्व में बुढ़ाना गेट चौराहे पर कांग्रेसी काफी संख्या में एकत्रित हुए ढोल नगाड़े बजाकर और लड्डू बांट कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया एवं भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दिल से धन्यवाद किया।

प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव चौधरी यशपाल सिंह ने कहा कि यह सिर्फ राहुल गांधी जी की जीत नहीं है, सारे भारत की जनता की जीत है और डेमोक्रेसी की जीत है और संविधान के उसूलों की जीत है सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह भी साबित हो गया कि गुजरात की अदालतों ने सत्ता पक्ष के दबाव में फैसला दिया था।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष अवनीश काजला ने कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय से पूरा देश खुश है और आज जश्न बना रहा है। हरिकिशन अम्बेडकर धूम सिंह गुर्जर सलीम खान रंजन शर्मा महेंद्र शर्मा डॉ. अशोक आर्य अनिल प्रेमी अनिल शर्मा, पार्षद इकराम, राकेश मिश्रा, महेंद्र गुजर, पियूष गौतम मतीन रजी रुस्तम प्रधान रविंदर सिंह योगी जाटव, देश पाल गुर्जर,के. डी. शर्मा, मनोज कुराली, अश्विनी जाटव, नईम राणा, हनीफ कुरैशी, प्रवीण कुमार, दीपक शर्मा, हासिम अंसारी, मतीन रजी, शाहिद अंसारी, प्रदीप जैन, राजू यादव, यासर सैफी, हरीश त्यागी, शोएब साबरी, पीयूष गौतम, सुदेश पंडित, हाजी इसरत, नरेंद्र शर्मा, मोहम्मद शाहरुख इकरामुद्दीन अंसारी, आदि बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (4 अगस्त) को एक अंतरिम आदेश में 'मोदी सरनेम' वाली कथित विवादित टिप्पणी वाले आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के जज की ओर से अधिकतम सजा देने की कोई वजह नहीं बताई गई है, ऐसे में अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। कोर्ट के इस फैसले से राहुल की संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो गया है।

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