Meerut News: ऑपरेशन कन्विक्शन: बेरहमी से हत्या करने वाले शख्स को आजीवन कारावास की सजा

Meerut News: लोहे की छड़ मारकर बेरहमी से युवक की हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय एडीजे 20 सुधाकर दुबे जनपद मेरठ कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Report :  Sushil Kumar
Update:2024-06-27 21:23 IST

बेरहमी से हत्या करने वाले शख्स को आजीवन कारावास की सजा: Photo- Social Media

Meerut News: मेरठ जनपद के थाना परतापुर क्षेत्र में वर्ष 2017 में लोहे की छड मारकर बेरहमी से युवक की हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय एडीजे 20 सुधाकर दुबे जनपद मेरठ कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और अदालत ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मेरठ पुलिस ने इस केस में अभियोजन के साथ मिलकर मजबूत पैरवी कराई और आरोपी को अब आजीवन कारावास करीब 8 साल बाद सजा हो पाई है।

लोहे की छड़ मारकर बेरहमी से हत्या

जिला पुलिस प्रवक्ता ने इस बारे आज देऱ शाम जानकारी देते हुए बताया कि 8 अक्टूबर 2017 को एक युवक की थाना परतापुर क्षेत्र में हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई महेश द्वारा दर्ज तहरीर में बताया गया था कि वादी के भाई की हत्या उसके साथ काम करने वाले अभियुक्त सनी उर्फ सन्नी चौधरी पुत्र वेद सिह निवासी मुल्तान नगर शेखपुरा थाना टीपीनगर मेरठ के द्वारा सिर पर लोहे की छड़ मारकर बेरहमी से हत्या का गई थी तथा हत्या करके घटनास्थल से मृतक की मोटरसाईकिल को भी ले गया था। इस तहरीर के आधार पर थाना परतापुर पर मु0अ0सं0 681/17 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था।

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार पुलिस और अभियोजन पक्ष की ओर से मजबूत कार्रवाई कराई गई। गुरुवार को न्यायालय एडीजे 20 सुधाकर दुबे जनपद मेरठ कोर्ट ने हत्यारोपी सनी उर्फ सन्नी चौधरी को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास और 50000/-रुपये तथा धारा 404 भादवि के मुकदमे मे 03 वर्ष कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रवक्ता के अनुसार इस मुकदमें राज्य की ओर से अधिवक्ता फरजाना मकसूद (एडीजीसी क्रिमिनल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता) रही। कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल सीपेन्द्र की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने लगातार कोर्ट में पैरवी कराई। अभियुक्त को सजा दिलाये जाने पर पीड़ित पक्ष द्वारा थाना परतापुर पुलिस का आभार प्रकट किया गया है।

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