Meerut: आचार संहिता उल्लंघन मामले में राज्य मंत्री दिनेश खटीक बरी, 7 साल पुराना है मामला

Meerut News: मामला करीब 7 साल तक अदालत में चला। न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए ने साक्ष्य के अभाव में दिनेश खटीक को बरी किया है।

Report :  Sushil Kumar
Update: 2024-01-24 16:09 GMT

राज्य मंत्री दिनेश खटीक (Social Media)

Meerut News: प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दिनेश खटीक बुधवार (24 जनवरी) को 7 साल पुराने एक मामले में अदालत से बरी हो गए। दिनेश खटीक (Dinesh Khatik) पर बिना अनुमति चुनावी सभा करने का आरोप था।

बिना अनुमति की थी नुक्कड़ सभा

आपको बता दें कि, 4 फरवरी 2017 को थाना हस्तिनापुर में दिनेश खटीक सहित अन्य के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप था कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिनेश खटीक हस्तिनापुर क्षेत्र में बिना अनुमति के नुक्कड़ जनसभा आयोजित की थी। जांच में दिनेश खटीक का यह कृत्य आदर्श आचरण संहिता तथा जिलाधिकारी के आदेश 9 जनवरी 17 का उल्लंघन माना गया था।

7 साल तक अदालत में चला मामला

यह मामला करीब 7 साल तक अदालत में चला। न्यायालय में आरोपी के अधिवक्ता विनोद कुमार, गाजीपुर और आलोक कुमार ने अपना पक्ष रखा। वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किए गए।न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने साक्ष्य के अभाव में दिनेश खटीक को बरी किया है।

प्रदेश सरकार में मंत्री हैं खटीक

उत्तर प्रदेश के मेरठ के हस्तिनापुर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए दिनेश खटीक को दूसरी बार प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया गया है। योगी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान यूपी चुनाव 2022 से पहले हुए मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें मंत्री बनाया गया था। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में 26 सितंबर 2021 को उन्हें जल शक्ति और बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री बनाया गया। योगी सरकार 2.0 में भी उन्हें जल शक्ति राज्य मंत्री बनाया गया।

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