पत्नी समेत मंत्री 'नंदी' को हिरासत में लेने के थोड़ी देर बाद ही मिली जमानत, ये है पूरा मामला

Update: 2018-12-14 09:57 GMT

प्रयागराज: आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में गैर जमानती वारंट जारी हाने के बाद आज भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नंदी' के साथ उनकी महापौर पत्नी अभिलाषा गुप्ता नंदी को प्रयागराज में हिरासत में लिया गया।

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बता दें कि दोनों लोगों को 2012 में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि कुछ देर बाद ही दोनों को बेल मिल गई।

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प्रयागराज में आज विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की कोर्ट में एमपी-एमएलए कोर्ट में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के और उनकी महापौर पत्नी अभिलाषा गुप्ता को हिरासत में ले लिया गया।

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दंपती के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। कोर्ट में आज इस प्रकरण में सुनवाई थी। इनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला 2012 के दर्ज किया गया था। बांड भराकर जमानत ​दे दिया गया है।

महापौर का चुनाव जीतने के बाद मई 2012 में अभिलाषा गुप्ता नंदी व उनके पति कैबिनेट मिनिस्टर नन्द गोपाल गुप्ता नंदी द्वारा हज़ारों की संख्या में सैंकड़ों ग्रीन के साथ विजयी जुलूस निकलने के आरोप में दोनों पति पत्नी के खिलाफ कोतवाली इलाहाबाद में धारा 188,171 आईपीसी में मुकद्दमा दर्ज किया गया था जिसमे आरोप पत्र लगने के बाद न्यायालय में उपस्थित न होने पर गैर जमानती वारंट जारी हो गया था जिसमे शुक्रवार को दोनों हाज़िर हुए,जिन्हें ज़मानत विशेष जज एम पीएमएलए कोर्ट ने जमानत स्वीकार कर उन्हें रिहा कर दिया।

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