Meerut News: मेरठ में बोले राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, देश का हर व्यक्ति उपभोक्ता, सेवा में रखता है क्षतिपूर्ति का हक

Meerut News: उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को अधिकांशत: बैंक, रेलवे, बिजली, इंश्योरेंस, परिवहन, पोस्ट ऑफिस, चिकित्सा आदि विभागों की सेवा में कमी का शिकार होना पड़ता है।

Report :  Sushil Kumar
Update:2022-12-24 21:49 IST

Meerut News (Newstrack)

Meerut News: राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा है कि देश का हर व्यक्ति किसी ने किसी रुप में उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को अधिकांशत: बैंक, रेलवे, बिजली, इंश्योरेंस, परिवहन, पोस्ट ऑफिस, चिकित्सा आदि विभागों की सेवा में कमी का शिकार होना पड़ता है। परंतु जिला उपभोक्ता फोरम से लेकर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग तक इन विभागों के साथ-साथ सभी तरह के सेवा में कमी के शिकार लोगों के मामलों की सुनवाई का प्रावधान है। ऐसे मामलों में सेवा में कमी के कारण हुई क्षति की पूर्ति के साथ-साथ मानसिक और शारीरिक परेशानी के लिए मुआवजे का भी प्रावधान है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमे का खर्च भी प्रभावित लोगों को सेवा में कमी करने वाले व्यवसायी, विभाग या संस्थान से दिलाने का आदेश देने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम का व्यापक प्रचार-प्रसार होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके।

पर्यावरण एवं स्वच्छता क्लब के सहयोग से एमआईईटी में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्यमंत्री व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि कुश पुरी (प्रदेश संयोजक लघु उद्योग प्रकोष्ठ भाजपा), पर्यावरण एवं स्वच्छता क्लब के निदेशक आयुष और पीयूष गोयल, एमआईईटी के वाइस चेयरमैन पुनीत अग्रवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर किया।

पर्यावरण एवं स्वच्छता क्लब के निदेशक आयुष और पीयूष गोयल ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण 1986 को तत्कालीन राष्ट्रपति ने किसी दिन स्वीकृति प्रदान की थी और यह बिल अधिनियम में परिवर्तित हुआ था इसलिए इसे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रुप में मनाया जाता है।

उन्होंने कहा कि इस अधिनियम की विशेषता है कि इसमें कम खर्च से वादों का त्वरित और सरल निष्पादन की व्यवस्था है। उपभोक्ता त्रुटिपूर्ण सामानों एवं सेवा में कमी का मामला उपभोक्ता फोरम में दायर कर मुआवजे की मांग कर सकते हैं जो किसी अन्य अधिनियम में नहीं है।

इस अधिनियम के अंतर्गत जिला से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक उपभोक्ता फोरम की व्यवस्था है। जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता न्यायालय, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता आयोग और देश स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग कार्य करती है। जिला उपभोक्ता न्यायालय में 20 लाख तक राज्य आयोग में 20 लाख से एक करोड़ और राष्ट्रीय आयोग में एक करोड़ से अधिक राशि का वाद दायर किया जा सकता है।

इस दौरान राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने वरिष्ठ समाजसेवी विपुल सिंघल, इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ पंकज गुप्ता, लक्ष्मी शर्मा और दिव्यांगजन सीए सीमा बंसल और सत्येंद्र नागर को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया।

इस अवसर पर एमआईईटी के निदेशक डॉ बृजेश सिंह, इनक्यूबेशन मैनेजर रेहान अहमद, मैकेनिकल विभागध्यक्ष डॉ शैलेंद्र त्यागी, सुशील शर्मा, मीडिया प्रभारी अजय चौधरी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ माधुरी गुप्ता ने किया।

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