Mirzapur: कोर्ट ने दिया थाना प्रभारी सहित 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश, जानें पूरा मामला
Mirzapur: जिगना थाना क्षेत्र अंतर्गत हड़गढ़ भौरूपुर ग्राम निवासी सभा शंकर दुबे के खेत का मामला विचाराधीन है इसके बाद बिना किसी आदेश के जिगना थाना प्रभारी द्वारा विपक्षी के साथ मिलीभगत करते हुए खेत को जोतवा दिया गया।
Mirzapur News: जनपद के जिगना थाना प्रभारी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज़ करने का सीजेएम कोर्ट ने आदेश दिया है। नए कानून विएनएस में न्यायालय ने थाना प्रभारी शैलेश राय, एसआई सुभाष यादव सहित छह लोगों पर एफआईआर दर्ज़ करने का आदेश दिया है। थाना प्रभारी शैलेश राय पर अवैध रुप से जमीन कब्ज़ा कराने का आरोप है।
उच्चाधिकारियों से शिकायत करने पर जिगना थाना प्रभारी शैलेश राय हल्का दरोगा और थाने की फोर्स सहित पीड़ित के घर में घुसकर मारपीट व तोड़फोड़ करने का भी आरोप है। पीड़ित का आरोप थाना प्रभारी ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया और पीड़ीत सभा शंकर दुबे के अधिवक्ता विष्णु सागर पांडेय ने न्यायालय में वाद दाखिल कर थाना प्रभारी सहित अन्य पर एफआईआर दर्ज़ कर विवेचना कराए जाने मांग किया था।
जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल मिर्जापुर जनपद के जिगना थाना क्षेत्र अंतर्गत हड़गढ़ भौरूपुर ग्राम निवासी सभा शंकर दुबे के खेत का एक मामला न्यायालय में कैंसिलेशन का विचाराधीन है इसके बाद बिना किसी आदेश के जिगना थाना प्रभारी द्वारा विपक्षी के साथ मिलीभगत करते हुए खेत को जोतवा दिया गया। इसकी शिकायत पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों से शिकायत किया गया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद सीजेएम कोर्ट की शरण में गए, कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित के प्रार्थना पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा का आदेश दिया है। पीड़ित के अधिवक्ता विष्णुशंकर पांडेय ने कहा कि नए कानून विएनएस में न्यायालय ने पुलिस के विरुद्ध पहले मुकदमे का आदेश दिया है।
पीड़ित के वकील ने बताया कि न्यायलय में बैनामा कैंसिलेशन का मुकदमा विचाराधीन होने के बाद भी बिना किसी आदेश और राजस्व टीम लिए थाना प्रभारी ने जबरदस्ती हमारे मुवक्किल के विपक्षी से मिलकर खेत को जोतवा कर कब्जा करा दिए। पीड़ित की शिकायत पर उसके घर में घुसकर प्रताड़ित किए। पीड़ित कई दिनों तक घर छोड़कर जान बचाता रहा । पुलिस महकमे के जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। थकहार कर न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। सीजेएम संजीव त्रिपाठी ने आदेश देते हुए थाना प्रभारी, उप निरीक्षक सहित छह लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है । यह जनपद में नए कानून विएनएस में न्यायालय ने पुलिस के विरुद्ध पहले मुकदमे का आदेश दिया है।