लखनऊ: 'सेल्फी एडिक्ट्स' के लिए मुरादाबाद पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें चेतावनी दी गई है कि कुछ सार्वजनिक स्थानों, खासतौर पर रेलवे ट्रैक, ओवर-ब्रिज और फ्लाइओवरों, बस सहित अन्य गाड़ियों में सेल्फी लेने पर अब जेल जाना पड़ सकता है।
इतना ही नहीं, अगर इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उनके खिलाफ आईपीसी की धारा- 336 यानि निजी और दूसरों की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले काम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
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एसपी ने कहा- उठाएंगे कड़े कदम
इस संबंध में एसपी सिटी आशीष श्रीवास्तव ने बताया, कि 'दोषियों को जुर्माना भी भरना होगा, क्योंकि उनके कारनामे से उनके अपने जीवन के साथ ही दूसरों की जान को भी खतरा होता है। उन्होंने कहा, हमने सेल्फी अडिक्ट्स के खिलाफ कड़े कदम उठाने का फैसला लिया है।
जब्त होंगे इयरफोन/हेडफोन
आशीष श्रीवास्तव ने ये भी बताया, कि 'नियमों का उल्लंघन करने वालों को पुलिस काउंसलिंग के लिए भी भेजेगी। हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जो सड़कों और रेलवे ट्रैक पर इयरफोन/हेडफोन लगाकर चलते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो उनके गैजेट्स भी जब्त किए जाएंगे।'