Moradabad: जहरीला इंजेक्शन लगा हत्या करने के आरोपी जीजा-साले पर गैंगस्टर एक्ट, ऐसे दिया था वारदात अंजाम

Moradabad News: राकेश जब रात घर पहुंचे तो घबराए हुए थे। उन्होंने पत्नी रेनू से बताया था कि पीछा कर रहे तीनों लोग उनके कंधे पर जहर का इंजेक्शन लगाकर भाग गए। बाद में उनकी मौत हो गई थी।

Report :  Shahnawaz
Update:2024-01-01 20:06 IST

प्रतीकात्मक चित्र (Social Media) 

Moradabad News: मुरादाबाद के कांशीराम कॉलोनी की रेनू देवी के पति राकेश कुमार को जहरीला इंजेक्शन लगाकर उनकी हत्या के आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मझोला थानाध्यक्ष संजय कुमार पांचाल ने बताया कि, इस घटना में नरेश और उसके भाई प्रदीप तथा जीजा रामवीर नामजद थे। तीनों के विरुद्ध गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है।

इस संबंध में मझोला थानाध्यक्ष ने बताया कि, 'इन तीनों अभियुक्तों में गैंग लीडर नरेश है। यह गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर जहरीला इंजेक्शन लगाकर हत्या जैसी संगीन घटनाओं को अंजाम देता है। उन्होंने बताया कि, तीनों अभियुक्त जेल से बाहर जमानत पर हैं।'

पहले जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज हुई थी 

मझोला थानाध्यक्ष संजय कुमार पांचाल ने घटना के संबंध में आगे बताया, 'अभियुक्त नरेश और प्रदीप चैतिया फार्म हाउस बसंत विहार कॉलोनी के रहने वाले हैं। वहीं, उसका जीजा रामवीर संभल जिले के असमौली के सींधरी का निवासी है। शुरुआत में आरोपियों के विरुद्ध रेनू देवी ने मझोला थाने में 16 अक्टूबर, 2021 को जानलेवा हमले के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी।

क्या कहा था शिकायत में?

बी-335 कांशीराम कॉलोनी सिंगल स्टोरी निवासी रेनू देवी ने उस समय पुलिस को बताया था कि, उनके पति राकेश कुमार 14 अक्टूबर 2021 को अपने मौसेर भाई के साथ लाइनपार से कपड़े खरीदकर स्कूटी से घर लौट रहे थे। रास्ते में बाइक सवार तीन व्यक्ति प्रदीप, नरेश और उनका जीजा रामवीर उनका पीछा कर रहा था। राकेश रात के 10 बजे स्कूटी से घर पहुंचे थे। वह घबराए हुए थे। उन्होंने रेनू से बताया था कि पीछा कर रहे तीनों लोग उनके कंधे पर जहर का इंजेक्शन लगाकर भाग गए।

...बावजूद बचाया नहीं जा सका

तब रेनू ने इसकी जानकारी रिश्तेदारों के साथ 112 पुलिस को भी दी। साथ ही, पति को इलाज के लिए अस्पताल ले गई। मगर, उन्हें बचाया नहीं जा सका। मझोला पुलिस ने प्रारंभिक प्रार्थना पत्र पर जानलेवा हमले के आरोप में तीनों आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की थी। पीड़ित की मौत होने पर मामले को हत्या के आरोप में दर्ज किया था।

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