Muzaffarnagar News: कोर्ट ने सुनाई 15 दिन की सजा तो बिफरे रालोद विधायक, बोले ये तो बेइज्जती है

Muzaffarnagar News: एमपी/एमएलए कोर्ट ने राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन विधायक अनिल कुमार को आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में 15 दिन की सजा के साथ 100 रूपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।

Report :  Amit Kaliyan
Update:2022-12-21 19:19 IST

 मुजफ्फरनगर: एमपी/एमएलए कोर्ट ने रालोद विधायक अनिल कुमार को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में 15 दिन की सजा

Muzaffarnagar News: जनपद में स्थित एमपी/एमएलए कोर्ट ने राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन विधायक अनिल कुमार (RLD MLA Anil Kumar) को आचार संहिता उल्लंघन (violating code of conduct) के एक मामले में 15 दिन की सजा के साथ 100 रूपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। इस दौरान सजा पर टिप्पणी करते हुए विधायक अनिल कुमार ने कहा कि 15 दिन की सजा सुनाकर की है बेइज्जती। इससे अच्छा तो 6 महीने की ही सजा सुना देते।

दरअसल आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जनपद की पुरकाजी विधानसभा सीट से लोक दल गठबंधन के विधायक अनिल कुमार पर आचार संहिता उल्लंघन का एक मुकदमा 2017 में सिविल लाइन थाने में दर्ज हुआ था। इस मामले में आज जनपद की एमपी / एमएलए कोर्ट ने विधायक अनिल कुमार को 15 दिन की सजा सुनाते हुए 100 रूपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।

15 दिन की सजा सुनाकर बेइज्जती की है- विधायक

बहरहाल जहां कोर्ट से विधायक को तुरंत जमानत मिल गई तो वहीं विधायक इस मामले को लेकर अपर कोर्ट में जाने की बात कह रहे हैं। विधायक अनिल कुमार ने कोर्ट के इस फैसले पर विवादित टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा है कि 15 दिन की सजा सुनाकर बेइज्जती की है। वैसे तो इसमें प्रावधान 6 महीने की सजा का था तो 6 महीने की सजा ही सुना देते।

विधायक अनिल कुमार की मानें तो धारा 188 में आचार संहिता उल्लंघन का एक मुकदमा था जो 2017 में कायम हुआ था। इस मुकदमे की मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी। जानकारी भी मुझे चमन के माध्यम से हुई थी। जब कोर्ट का समय आया था तो हमने जमानत भी कराई थी। पत्रावली में कोई खास एविडेंस भी नहीं है लेकिन कोर्ट का जो भी निर्णय आया है, उसका हम सम्मान करते हैं इस निर्णय को लेकर हम अपर कोर्ट में अपील करने का काम करेंगे। जो निर्णय कोर्ट का हुआ है उसमें 100 रूपये का जुर्माना किया गया है 15 दिन की सजा हुई है यह तो एक तरीके से बेज्जती सी कर दी है। करनी थी तो 6 महीने की ही सजा कर देते।

विधायक अनिल कुमार को 15 दिन का कारावास और 100 रूपये का जुर्माना

वहीं सरकारी अधिवक्ता राजीव कुमार शर्मा ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2017 में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले के संबंध में विधायक अनिल कुमार के विरुद्ध थाना सिविल लाइन में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें व्यापक पैरवी अभियोजन द्वारा की गई है। सभी गवाहों को अच्छी तरीके से न्यायालय में पेश कराया गया है, जिसमें न्यायालय सिविल जज सीनियर डिविजन एफटीसी मयंक जायसवाल ने आज इस मामले में सुनवाई करते हुए अपना जजमेंट सुनाया है। विधायक अनिल कुमार को 15 दिन का कारावास और 100 रूपये का जुर्माना करके दंडित किया गया है।

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