मुज़फ्फरनगर: बलात्कारी को दस साल की सज़ा, पीड़िता को मिला इंसाफ
घटना 4 जुलाई 2014 को उस समय की है, जब शामली निवासी एक महिला ने अपनी 16 वर्षीय नाबालिक बेटी को पानीपत जाने के लिए बस में बैठाया था।
मुज़फ्फरनगर: मुज़फ्फरनगर की पोस्को कोर्ट ने सोमवार को एक नाबालिक के साथ बलात्कार के आरोप में एक युवक हिमांचल को 10 साल का कठोर कारावास ओर 15 हज़ार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जबकि आरोपी हिमांचल का साथ देने वाले इसके एक अन्य साथी आदित्य को कोर्ट ने 3 साल की सज़ा ओर 5 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है ।
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घटना 4 जुलाई 2014 को उस समय की है
दरअसल घटना 4 जुलाई 2014 को उस समय की है, जब शामली निवासी एक महिला ने अपनी 16 वर्षीय नाबालिक बेटी को पानीपत जाने के लिए बस में बैठाया था। उसी समय आरोपी हिमांचल पीड़ित युवती को बहला फुसलाकर अपने साथ दिल्ली ले गया था। जहाँ पर हिमांचल ने पीड़िता को 5 दिन तक एक मकान में बंधक बनाकर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था।
पुलिस ने उसी समय मुख्य आरोपी हिमांचल को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया था
जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने थाने में मुकदमा दर्ज कराकर पुलिस से कार्यवाही की माँग की थी।जिसके चलते पुलिस ने आरोपी हिमांचल पर धारा 376 IPC ओर 3/4 पोस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी हिमांचल का इस घटना में साथ देने के लिए उसके एक साथी आदित्य को भी पुलिस ने धारा 363 में आरोपी बनाया था। पुलिस ने उसी समय मुख्य आरोपी हिमांचल को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया था। जबकि उसका साथी आदित्य अभी भी पुलिस गिरफ़्त से बाहर है।
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सोमवार को मुज़फ्फरनगर की प्रथम पोस्को कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनाते हुए मुख्य आरोपी हिमांचल को दस साल की सज़ा ओर 15 हज़ार रुपये का अर्थदंड ओर साथी आरोपी आदित्य को 3 साल की सज़ा ओर 5 हज़ार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
रिपोर्ट- अमित कल्याण
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