Muzaffarnagar News: तीन तलाक और हलाला का जिन्न फिर आया बाहर, महिला ने सुनाई अपनी दास्तान
Muzaffarnagar News नगमा का पति अबरार शादी के बाद से ही दहेज की मांग करते हुए शराब पीकर अक्सर उसके साथ मार पिटाई करता था। पति द्वारा पहले तीन तलाक देने और फिर अपने भाई के साथ हलाला का करवाया गया ।;
तीन तलाक और हलाला का जिन्न फिर आया बाहर, महिला ने सुनाई अपनी दास्तान (Photo- Social Media)
Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक महिला को उसके पति द्वारा पहले तीन तलाक देने और फिर अपने भाई के साथ हलाला करने के बाद फिर से फोन पर तीन तलाक देने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है।
दरसअल, मंगलवार को चरथावल थाने में नगमा नाम की एक महिला ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ पहुंचकर अपने पति अबरार पर मार पिटाई करते हुए घर से बाहर निकाल कर फोन पर तीन तलाक देने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है।
शराब पीकर उसके साथ मार पिटाई करता था
जानकारी के मुताबिक शामली जनपद के कच्ची गढ़ी गांव निवासी नगमा नाम की एक महिला की शादी 7 वर्ष पूर्व चरथावल थाना क्षेत्र के हसनपुर लुहारी गांव के अबरार से हुई थी अबरार से नगमा को 3 वर्षीय एक लड़का और एक वर्षीय एक लड़की भी है।
आरोप है कि नगमा का पति अबरार शादी के बाद से ही दहेज की मांग करते हुए शराब पीकर अक्सर उसके साथ मार पिटाई करता चला आ रहा है। पीड़ित महिला नगमा का आरोप है कि 1 साल पूर्व उसके पति ने उसे फोन पर तीन तलाक देकर आजाद कर दिया था जिसके बाद दोनों परिवारों में बैठकर समझौता हुआ था और फिर नगमा का हलाला उसके देवर आरिफ से कराकर दोबारा उसका निकाह अबरार से कर दिया गया था।
इसके बाद भी अबरार लगातार नगमा के साथ मार पिटाई करता था पीड़िता की माने तो एक महीना पूर्व अबरार ने उसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया था जिसके चलते वह तभी से चरथावल कस्बे में अपनी बहन के यहां रह रही है।
नगमा का कहना है कि 2 दिन पूर्व उसके पति अबरार का फोन आया था जिस पर उसने मोबाइल का स्पीकर खोलकर सारा झगड़ा आज ही समाप्त करने की बात कही थी जिसके बाद अबरार ने नगमा को तीन बार तलाक तलाक बोलकर उसे तलाक दे दिया था।
पीड़ित महिला नगमा का आरोप यह भी है कि उसका पति उसके साथ इतनी मार पिटाई करता था कि एक दिन उसके हाथ में मार पिटाई के दौरान चाकू लग गया था। जिसके बाद सेप्टिक फलने के बाद नगमा के हाथ को डॉक्टर द्वारा काट दिया गया था।
बरहाल मंगलवार को पीड़ित महिला नगमा अपने दो मासूम बच्चों के साथ चरथावल थाने में पहुंची थी जहां उसने अपने पति अबरार के विरुद्ध लिखित शिकायती पत्र देते हुए मारपीट कर घर से निकलने के बाद फोन पर तीन तलाक देने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में पुलिस ने भी पीड़िता की शिकायत पर इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
पीड़ित महिला नगमा ने बताया
इस बारे में जहां पीड़ित महिला नगमा का कहना है कि “मैं कच्ची गढ़ी की रहने वाली हूं मेरी शादी हसनपुर लुहारी हुई थी। मेरी शादी को 7 साल हो गए। मुझे 1 साल पहले तलाक दी थी, फिर उसके बाद समझौता हुआ था, मेरा हलाला हुआ था। मेरे देवर के साथ में एक रात मुझे उसके यहाँ रहना पड़ा था तो फिर बाद में बच्चों के बाप से शादी हो गई थी तो उसे दिन से ही शराब पीकर मार पिटाई करता है। मेरे साथ में आप फिर दोबारा मुझे छोड़ दिया उन्होंने तलाक देकर मुझे यहां चरथावल में रहते हुए एक महीना हो गया है।
मारपीट करके मुझे घर से निकाल दिया था उन्होंने मारपीट करने के बाद मुझे घर में नहीं आने दिया फिर मैं सुबह के टाइम अपनी बहन के यहां आई थी और फिर परसों फोन पर मुझे गाली गलौज किया और मुझे कहा कि स्पीकर खोल फोन का सारा झगड़ा आज ही निपटाता हूं मैं जैसे मैंने स्पीकर खोला था मुझे फिर तीन बार तलाक बोल दिया।
उन्होंने यही बोला कि मैं तुझे तलाक दे रहा हूं तलाक तलाक तलाक मैं चाहती हूं कि उन पर सख्त कार्रवाई हो मेरे साथ दारू पीकर जैसे मार पिटाई करते थे मेरे हाथ पर छुरी लग गई थी फिर उसमें सेप्टिक हो गया था फिर उसे डॉक्टर से कटवाना पड़ा सेप्टिक फैलता जा रहा था शरीर में बस में यही चाहती हूं कि इन पर सख्त कार्रवाई हो मुझे इंसाफ मिले मेरे बच्चे मुझसे दूर ना हो मेरे दो बच्चे हैं एक लड़का एक लड़की बड़े लड़के की उम्र 3 साल की है चौथे साल में लगा है और बच्ची 1 साल की है।
मुझे दहेज में मोटरसाइकिल भी मांगते थे कभी कहते थे सोने की अंगूठी नहीं लाई सोने की चैन नहीं लाई कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं मां उनके बढ़ती जा रही है कभी कुछ मानते हैं कभी कुछ मां-बाप मेरे हैं नहीं मां-बाप गुजर गए थे 5 साल पहले।
तो वही इस बारे में जानकारी देते हुए चरथावल थाना अध्यक्ष आईपीएस राजेश धुनावत ने बताया कि हां अभी एक नगमा एक नगमा जो प्रार्थी हैं उनसे एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जिसमें जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी इसमें जो तीन तलाक से संबंधित एक्ट है उसमें मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी हां इसमें जो प्रार्थना पत्र हमें प्राप्त हुआ है उसमें जांच कर कर जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वह की जाएगी।"