Akhilesh Yadav: 'हिट एंड रन' के नए कानून पर अखिलेश यादव भाजपा पर बिफरे, खूब सुनाई खरी खोटी

Hit and Run New Laws: आजकल तथाकथित ‘डबल इंजन’ की भाजपा सरकार दरअसल ‘डबल दबाव’ में फँसी सरकार बन गई है।केंद्र सरकार ने बीते महीने संसद के शीतकालीन सत्र में नए दंड कानून पास किया था। इस पर ट्रक ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन किया था।

Report :  Viren Singh
Update:2024-01-03 15:52 IST

 Hit and Run New Laws (सोशल मीडिया)  

 Hit and Run New Laws: हिट एंड रन में नए कानून जोड़ने के बाद ट्रक ड्राइवरों द्वारा सोमवार और मंगलवार को हुये राष्ट्रव्यापारी हड़ताल और हाईवे पर चक्का जाम से देश भर में लोगों का जनजीवन व्यस्त हो गया था। मंगलवार को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस संगठन के पदाधिकारियों और सरकार के साथ हुई बातचीत के साथ ट्रक ड्राइवरों की अघोषित राष्ट्रव्यापी हड़ताल वापस हो गई है। सरकार ने ड्राइवरों को आश्वासन दिया, बिना आपसे चर्चा के कानून में जुड़े नए नियम लागू नहीं होंगे। अब इस पर यूपी के प्रमुख विपक्षीय पार्टी समाजवादी पार्टी (सपा) ने उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार सहित केंद्र की मोदी सरकार तक आड़ें हाथों लिया है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट कर डबल इंजन की भाजपा सरकार को डबल दबाव करार दिया है।

भाजपा की डबल इंजन सरकार बन गई ये सरकार

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट कर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजकल तथाकथित ‘डबल इंजन’ की भाजपा सरकार दरअसल ‘डबल दबाव’ में फँसी सरकार बन गई है। भाजपाई एक तरफ़ उनके दबाव में है जिनके फ़ायदे में से फ़ायदा उठाने के लिए वो जनविरोधी क़ानून लाते हैं, दूसरी तरफ़ जब जनता एकजुट हो जाती है तो भाजपाइयों को जनता के दबाव में अपने फ़ैसले आख़िरकार लौटाने ही पड़ते हैं।

भाजपाई फ़ैसलों को सही साबित के लिए करते कुतर्क

अखिलेश ने कहा कि सही मायनों में तो तथाकथित ‘डबल इंजन’ की भाजपा सरकार ‘ट्रिपल खोपड़ीभंजन’ की सरकार बन गयी है क्योंकि इसमें एक तीसरा पक्ष भाजपा के उन तर्कहीन-विवेकहीन समर्थकों का भी है जो भाजपाई फ़ैसलों और क़ानूनों को सही साबित करने के लिए हर तरह का कुतर्क करते हैं,

आता है ड्राइवरों को स्टीयरिंग मोड़ना

हालांकि जब भाजपा हार के डर से ये फ़ैसले या क़ानून वापस ले लेती है तो वो भी भाजपा को खरी-खोटी सुनाते हैं, क्योंकि वो कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि ड्राइवरों को स्टीयरिंग मोड़ना आता है।

जानिए क्या हिट एंड रन का नया कानून?

बता दें कि केंद्र सरकार ने बीते महीने संसद के शीतकालीन सत्र में नए दंड कानून पास किया था। इसके बाद हिट एंड रन के मामले में मारकर भागने वाले ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपये का जुर्माना का प्रावधान रखा गया है। इसके विरोध में नए साल के पहले दिन से ट्रक ड्राइवर राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर आ गए, जो मंगलवार तक चली। इस हड़ताल में देश भर में लोगों को काफी परेशानियों को सामना करना पड़ा। हालांकि मंगलवार शाम केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई वार्ता के बाद हड़ताल वापस ले ली गई है। सरकार ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया अभी कानून बना है। लागू नहीं हुआ है। बिना आपके चर्चा के इसको लागू नहीं किया जाएगा।

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