चित्रकूट: 13 साल पुराने बगैहापुरवा नरसंहार मामले में एंटी डकैती कोर्ट ने 9 दोषियों को फांसी और 2 को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया। अपर जिला जज पुणेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने यह फैसला सुनाया। दोषियों को मंडल कारागार भेज दिया है।
क्या है मामला?
-17 जुलाई 2003 में भरतकूप के घुरेटनपुर बगैहापुरवा में पांच लाख के इनामी डकैत अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया ने बगैहापुरवा को फिल्मी अंदाज में घेर लिया था। कुछ घरों में आग लगाकर सात लोगों को जिंदा जला दिया था।
ठोकिया सहित चार की हो चुकी मौत
गांव के राजू प्रसाद पटेल ने 18 जुलाई को ठोकिया, शंकर केवट, चुन्नी पटेल, गुड्डा पटेल समेत 18 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इसमें
नामजद 4 डाकू ठोकिया, चुन्नी, गुड्डा और शंकर केवट की मौत हो चुकी है। बाकी 14 अपराधियों पर 13 साल से मामला कोर्ट में विचाराधीन था।