UP News: मुख्तार अंसारी को झटका, पत्नी के खिलाफ लगे गैंग्स्टर केस में राहत देने से HC का इनकार

UP News: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी को बड़ा झटका लगा है। हाइकोर्ट ने गैंगेस्टर एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है।

Report :  Jugul Kishor
Update:2022-11-30 15:15 IST

मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी (Pic: Social Media)

UP News: इलाहाबाद हाइकोर्ट से बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी को बड़ा झटका लगा है। हाइकोर्ट ने गैंगेस्टर एक्ट में राहत देने से इनकार कर दिया है। हाइकोर्ट ने आज मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अफशा के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। याचिका खारिज होने के बाद अफशा अंसारी की गिरफ्तारी का खतरा बढ़ गया है। अब अफशां अंसारी कभी भी गिरफ्तार हो सकती हैं। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र और जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की डिवीजन बेंच ने आज ये फैसला सुनाया है। 

अफशा के खिलाफ क्‍या है मामला

अफशां अंसारी के खिलाफ मऊ जिले के दक्षिण टोला थाने में 31 जनवरी 2022 को गैंगस्टर के तहत एफआइआर दर्ज कराई गई है। उसे अफशां अंसारी ने चुनौती दी थी लेकिन हाईकोर्ट ने आज राहत देने से इनकार कर दिया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अफशां अंसारी को हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करन का आदेश दिया था। 

मऊ जनपद में भी सितंबर महीने में पुलिस ने मुख्तारी अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने के बाद मऊ जनपद के दक्षिण टोला में दर्ज किया गया था। अफशां अंसारी पर आरोप है कि उन्होने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उलंघन किया है। 

मनी लांड्रिंग मामले में भी अफशां अंसारी पर हो सकती है कार्रवाई

मनी लांड्रिंग के मामले में भी माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी पर कार्रवाई करने की तैयारी शुरु हो गई है। जांच में सहयोग न करने के कारण ईडी ने कार्रवाई करने की तैयारी शुरु कर दी है। इस मामले में मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी और उसके साले आतिफ रजा के बयानों के आधार अफशां अंसारी पर कार्रवाई करने की ईडी तैयारी कर रही है।  

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