Noida: नोएडा में 17 फैक्ट्रियों में से 6 का आवंटन किया निरस्त, सब्जी वाले की याचिका पर HC का निर्देश
Noida: नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) की लीज डीड का उल्लंघन करने वालों पर प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई की है। हाईकोर्ट ने 17 फैक्ट्रियों में से 6 का आवंटन निरस्त कर दिया।
Noida: नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) की लीज डीड का उल्लंघन करने वालों पर प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई की है। हाईकोर्ट (High Court) में चल रहे मामले में जैसे ही प्राधिकरण अफसरों को फटकार लगाई और चिन्हित की गई 17 फैक्ट्रियों में से 6 का आवंटन निरस्त कर दिया। इसमें एक फैक्ट्री पर गुरुवार को कब्जा लिया जाएगा। शेष को नोटिस चस्पा किए जा रहे है। इन सभी के सेटबैक के स्थान पर निर्माण और व्यावसायिक गतिविधि चल रही थी।
सब्जी विक्रेता ने डाली थी याचिका
दरअसल, औद्योगिक सेक्टर में एक सब्जी वाला अनिल कुमार गुप्ता ठेली लगाता था। उसकी ठेली को हटा दिया गया। जिसके बाद उसने हाईकोर्ट (High Court) में याचिका दाखिल की। जिसमे उसने प्राधिकरण पर कई गंभीर आरोप लगाए। जिस पर हाईकोर्ट ने प्राधिकरण को कार्यवाही के निर्देश दिए।
रिस्टोर कराने का विकल्प
प्राधिकरण (Noida Authority) ने रिस्टोर कराने का विकल्प उद्यमियों को दिया गया है। इसमें रिस्टोर कराने की फीस और शर्तें मानने के लिए फैक्ट्री मालिक को एक शपथ पत्र देना होगा। इस शपथ पर अंतिम निर्णय सीईओ का होगा।
इन फैक्ट्रियों का आवंटन निरस्त
- जी-132 सेक्टर-9
- एच-45 सेक्टर-9
- एच-021 सेक्टर-9
- आई-013 सेक्टर-9
- एच-088 सेक्टर-9
- सी-002 सेक्टर-4
इनको किया चिन्हित ये और होंगे निरस्त
- बी-44 सेक्टर-4
- सी-39 सेक्टर-4
- सी-40 सेक्टर-4
- सी-77 सेक्टर-4
- एच-13 सेक्टर-9
- आई-45 सेक्टर-9
- एच-76 सेक्टर-9
- एच-1 सेक्टर-9
- एच-2 सेक्टर-9
- एच-107 सेक्टर-9
- जी-131 सेक्टर-9