इविवि पर पौने तीन करोड़ रुपए बिजली बिल बकाए की नोटिस

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पौने तीन करोड़ रूपये बिजली बिल बकाये की वसूली नोटिस के खिलाफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय की याचिका पर राज्य सरकार व बिजली विभाग से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है।

Update: 2019-04-30 16:29 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पौने तीन करोड़ रूपये बिजली बिल बकाये की वसूली नोटिस के खिलाफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय की याचिका पर राज्य सरकार व बिजली विभाग से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति भारती को रसप्रू तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने कुलसचिव के मार्फत विश्वविद्यालय की याचिका पर दिया है। मालूम हो कि 18 सितम्बर 18 को कोर्ट ने विश्वविद्यालय व विद्युत निगम के चीफ इंजीनियर के बीच बैठक कर बकाये के भुगतान का हल निकालने का आदेश दिया था। विवाद तय कर दिया गया।

कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद विश्वविद्यालय ने एक करोड़ 37 लाख रूपये जमा किये। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि बकाया न देने के कारण विश्वविद्यालय का खाता सीज नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय 24 घण्टे बिजली की मांग करता है किंतु बिल का नियमित भुगतान नहीं करता। याचिका की सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी।

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