Bareilly Crime News: लड़कियों को अगवा कर बेचने के आरोप में 6 लोगों को आजीवन कारावास
बरेली में पास्कों कोर्ट के द्वारा लड़की को अगवा करने के जुर्म में छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
Bareilly Crime News: बरेली विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट रामदयाल की विशेष कोर्ट ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट के पहले मामले में दो महिलाओं समेत छह आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी। विशेष कोर्ट ने तस्करी कर लायी गयी नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म करने के आरोपी कल्लू उर्फ नरेंद्र पर 45 हजार का जुर्माना ठोका। वहीं नाबालिग लड़कियों की बिक्री कर अनैतिक व्यापार करने के आरोपी दो महिलाओं, उनके पतियों समेत पांच आरोपियों पर पैंतीस-पैंतीस हजार का जुर्माना ठोका है। अगवा कर लड़कियों को बेचने वाले छह आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रीतराम राजपूत ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट की टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि मीरगंज क्षेत्र के गांव चुरई दलपतपुर के कल्लू उर्फ नरेंद्र के घर पर पश्चिम बंगाल से अपहरण कर लायी गयी कुछ लड़कियां हैं। एसआई बाबूराम शर्मा ने पुलिस टीम के साथ 6 मई 2013 को आरोपी कल्लू उर्फ नरेंद्र के घर पर छापा मारा। घर के अंदर दो नाबालिग बहनें मिली।
लड़कियों ने बताया कि 2 अप्रैल 2013 को वह स्कूल पढ़ने गयी थी
लड़कियों ने खुद को पश्चिम बंगाल के थानाक्षेत्र कल्याणी का निवासी बताया था। पूछताछ पर लड़कियों ने बताया कि 2 अप्रैल 2013 को वह स्कूल पढ़ने गयी थी। हाबड़ा स्टेशन पर अंगूरी नाम की महिला मिली वह दोनों को घुमाने के बहाने से बरेली ले आयी। अंगूरी ने दोनो लड़कियों को मीरगंज क्षेत्र के शेखुपुरा के जहांगीर और उसकी पत्नी रेशमा के घर पर दो दिन रखा।
अंगूरी ने इसके बाद दोनों लड़कियों को कस्बा फतेहगंज पश्चिमी के इकबाल और उसकी पत्नी गुलशन के घर पर भी रखा था। इसके बाद अंगूरी ने मीरगंज के सराय खास निवासी रईस के माध्यम से दोनों लड़कियों को 26 हजार रुपये में चुरई दलपतपुर के कल्लू उर्फ नरेंद्र को बेच दिया। आरोपी कल्लू ने अपने घर मे 13 दिन तक बंधक बनाकर दोनों के साथ दुष्कर्म किया था।