Bulandshahr News: मासूम बच्ची से गंदा काम करने वाले दरिंदे को आजीवन कारावास, 50000 रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर

Bulandshahr Crime News: अपर सत्र न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट (Special POCSO Court) बुलंदशहर की न्यायाधीश डॉ पल्लवी अग्रवाल ने महज 9 महीने में मासूम बच्ची के साथ एनल सेक्स करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 50000 रुपये के अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है।

Report :  Sandeep Tayal
Published By :  Deepak Kumar
Update:2021-12-13 18:03 IST

Bulandshahr: मासूम से एनल सेक्स करने वाले दरिंदे को आजीवन कारावास। 

Bulandshahr Crime News: अपर सत्र न्यायालय (Additional Sessions Court)/ स्पेशल पॉक्सो कोर्ट (Special POCSO Court) बुलंदशहर की न्यायाधीश डॉ पल्लवी अग्रवाल (Judge Dr Pallavi Agrawal) ने महज 9 महीने में मासूम बच्ची के साथ एनल सेक्स करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 50000 रुपये के अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है।

जानिये क्या था पूरा मामला

अपर सत्र न्यायालय(Additional Sessions Court)/ स्पेशल पॉक्सो कोर्ट (Special POCSO Court) बुलंदशहर के विशेष लोक अभियोजक भरत शर्मा व महेश राघव ने बताया कि 5 माह पूर्व खुर्जा देहात थाना क्षेत्र (Khurja Dehat Police Station Area) में एक युवक ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि उसकी 9 माह की बच्ची को 19 साल का एक युवक यह कहकर घर से ले गया कि वह उसे उसकी दादी के पास ले जा रहा है। कुछ देर बाद रोती बिलखती बच्ची को खाट पर लिटा छोड़कर युवक चला गया, जब बच्ची को रोते हुए उसकी मां ने देखा तो उसके गुप्तांगों से रक्त स्त्राव हो रहा था। आनन-फानन में चिकित्सक को दिखाया तो पता चले कि बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। पीड़िता को जिला अस्पताल और उसके बाद मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

पुलिस ने की त्वरित-सशक्त पैरवी-एसएसपी

बुलंदशहर के एसएसपी संतोष कुमार सिंह (Bulandshahr SSP Santosh Kumar Singh) ने बताया कि पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने राजा पुत्र वकील निवासी खुर्जा देहात कोतवाली क्षेत्र (Khurja Dehat Police Station Area) के खिलाफ कई धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज किया। मामले में आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष दाखिल कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और कोर्ट में मुकदमे की त्वरित व सशक्त पैरवी की गई।

कुल 8 गवाह हुए पेश

अपर सत्र न्यायालय स्पेशल पास को कोर्ट बुलंदशहर के विशेष लोक अभियोजक भरत शर्मा (Special Public Prosecutor Bharat Sharma) ने बताया कि न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की तरफ से 7 गवाह पेश किए गए एक गवा डिफेंस में पेश किया गया जिसकी बात न्यायालय ने अस्वीकार कर दी, क्योंकि डिफेंस का गवाह आरोपी को मौके पर ने होने का दावा कर रहा था। मगर उसके पास प्रमाण नहीं था, जबकि अन्य सभी गवाहों ने घटनास्थल पर आरोपी के होने की बात कही थी।

दरिंदे को जुवेनाइल बता लाभ लेने की नाकाम रही कोशिश

विशेष लोक अभियोजक भरत शर्मा (Special Public Prosecutor Bharat Sharma) ने बताया कि 19 साल के दरिंदे राजा को बचाने के लिए डिफेंस ने भरसक प्रयास किए, डिफेंस की तरफ से राजा को नाबालिग भी घोषित कराए जाने की नाकाम कोशिश की गई थी, न्यायालय के समक्ष उसके जुवेनाइल होने का दावा किया गया था, मगर झूठा निकला और न्यायालय ने राजा को वयस्क माना।

जिंदगी के लिए संघर्ष करती रही बच्ची

पीड़ित बच्ची के पिता ने बताया कि परिजनों को नहीं पता था कि 19 साल के युवक के जहन में 9 माह की बच्ची के साथ दरिंदगी की दास्तां लिखी थी। युवक ने 9 माह की बच्ची के साथ एनल सेक्स किया, जिंदगी और मौत के बीच काफी दिन तक बच्ची झूलती रही और जिंदगी के लिए संघर्ष करती रही।

5 माह में सजा मुकर्रर

आज कुछ देर पहले अपर सत्र न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बुलंदशहर (Additional Sessions Court Special POCSO Court Bulandshahr) की न्यायाधीश डॉ पल्लवी अग्रवाल (Judge Dr Pallavi Agrawal) ने महज 5 महीने में दरिंदे को सजा मुकर्रर करने का जैसे ही फैसला सुनाया तो सजा मुकर्रर होने के बाद परिवार ने न्यायालय के प्रति आस्था जताई और कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह 5 माह में न्यायालय दरिंदे को सजा मुकर्रर कर देगा, कम समय में फैसला सुनाए जाने से पीड़ित परिवार का न्यायालय के प्रति भरोसा और बढ़ा है।

जज डॉ पल्लवी अग्रवाल ने ये सजा की मुकर्रर

अपर सत्र न्यायालय स्पेशल पास्को कोर्ट बुलंदशहर (Additional Sessions Court Special POCSO Court Bulandshahr) के विशेष लोक अभियोजक भरत शर्मा (Special Public Prosecutor Bharat Sharma) ने बताया कि न्यायालय कि न्यायाधीश डॉ पल्लवी अग्रवाल (Judge Dr Pallavi Agrawal) ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों, साक्ष्यों और दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद आज राजा पुत्र वकील निवासी लखावटी मिर्जापुर, खुर्जा देहात थाना क्षेत्र (Khurja Dehat Police Station Area) को मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50000 रुपये के अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है ।

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