Bulandshahr News: ओमिक्रॉन से बचाव में डीएम की कवायद, मास्क नहीं तो सामान नहीं

Bulandshahr News: बुलंदशहर के डीएम चंद्रप्रकाश सिंह ने रात्रि कर्फ्यू के साथ कोरोना गाइडलाइन जारी की है और उनका सख्ती से पालन कराने व उल्लंघन न करने वालो पर कार्रवाई के निदेश दिए है। डीएम ने जारी फरमान में कहा है कि अब "मास्क नहीं तो सामान नहीं।";

Report :  Sandeep Tayal
Published By :  Deepak Kumar
Update:2021-12-26 16:00 IST

लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक करती हुए पुलिस। 

Bulandshahr News: देश में बढ़ते ओमिक्रोन (Omicron in Bulandshahr) के संभावित खतरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की जनता से रात की गई अपील के बाद बुलंदशहर प्रशासन (Bulandshahr Administration) ने भी लोगों को कोरोना से बचाने की कवायद शुरू कर दी है। बुलंदशहर के जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह (Bulandshahr District Magistrate Chandraprakash Singh) ने बाकायदा रात्रि कर्फ्यू (night curfew in Bulandshahr) के साथ कोरोना गाइडलाइन जारी (Corona guideline issued in Bulandshahr) की है और उनका सख्ती से पालन कराने व उल्लंघन न करने वालो पर कार्रवाई के निदेश दिए है।

DM का फरमान

डीएम ने जारी फरमान में कहा है कि अब "मास्क नहीं तो सामान नहीं।" उन्होंने व्यापारियों से अपील की है कि ग्राहक मास्क न लगाएं उन्हें सामान न दें। ओमिक्रोन के खतरे से बचाने के लिए सभी को आगे बढ़कर काम करना होगा तभी कोरोना की नई संभावित लहर पर से बचा जा सकता है। डीएम के आदेश जारी होते ही आज पुलिस ने भी कस्बा में सार्वजनिक मुनादी शुरू कर दी की कि मास्क नहीं, तो सामान नहीं।


सार्वजनिक मुनादी कर व्यापारियों से की जा रही अपील

दरअसल आज बुलंदशहर के जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह (Bulandshahr District Magistrate Chandraprakash Singh) ने जनपद में धारा 144 लागू करते हुए कोरोना गाइडलाइन (Corona guideline issued in Bulandshahr) भी जारी की है। लगभग 37 सूत्रीय गाइडलाइन जारी की गई है, जिनमें दो टूक कहा गया है कि गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने को ग्राम समितियों, निगरानी समितियों को एक्टिवेट किया जाए, यहां तक कि अब पुलिस भी लोगों को सजग रहने के लिए सार्वजनिक मुनादी कर कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रही है। खानपुर में तो पुलिसकर्मियों ने माइक से सार्वजनिक मुनादी की और व्यापारियों से अपील की कि जो लोग बिना मास्क के सामान खरीदने आए, तो उन्हें व्यापारी सामान ना दें। मास्क नहीं तो सामान नहीं के नियम को फॉलो करें।

डीएम ने धारा 144 लागू कर जारी की गाइड लाइन, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

विभिन्न त्यौहारों और परीक्षाओं को लेकर जिला मजिस्ट्रेट चंद्र प्रकाश सिंह (Bulandshahr District Magistrate Chandraprakash Singh) ने धारा 144 लागू कर कोविड गाइडलाइन (Corona guideline issued in Bulandshahr) जारी कर कहा है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति लिए कोई अस्त्र-शस्त्र या आग्नेयास्त्र यथा-लाठी डंडा, भाला, बरछी, बन्दूक, राइफल, रिवाल्वर पिस्टल आदि लेकर नहीं चलेगा। यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल और वृद्ध/विकलांग व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली छड़ी पर लागू नहीं होगा। निजी अथवा सार्वजनिक स्थान पर ईट पत्थर अथवा प्रक्षेपास्त्र आदि एकत्रित नहीं करेगा।

सक्षम प्राधिकारी नगर मजिस्ट्रेट / संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त किये बिना कोई भी शोभायात्रा / मेला / जुलूस / धरना प्रदर्शन / पंचायत / शिविर अथवा धार्मिक आयोजन आयोजित नहीं किया जाएगा। खुले स्थान पर पशु वध प्रतिबंधित रहेगा, केवल नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही निर्धारित मानक के अनुसार ही पशु वध किया जायेगा। मीट / मांस आदि की खुले में बिक्री नहीं होगी, न ही सार्वजनिक मार्ग में खुले में मांस का संचरण होगा।

अफवाहें फैलाने पर होगी कार्रवाई

बुग्गी / ट्राली अथवा अन्य किसी वाहन से खुले रूप में कूड़ा कचरा, गोबर, मांस आदि का संचरण प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति निर्धारित कूड़ा संग्रह स्थल/कूड़ादान के अलावा कूडा इधर-उधर नहीं डालेगा एवं नालियों में गोबर, कचरा, पॉलीथिन अन्य प्रवाहित स्पष्ट रूप से निषेधित किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत अभियान में सहयोग करेगा एवं निर्धारित निर्देशों का अनुपालन करेगा। अफवाहें फैलाने पर कार्रवाई होगी।


भड़काने वाले मैसेज को सोशल मीडिया पर पोस्ट व फारवर्ड करना प्रतिबंधित

कोई भी व्यक्ति या संगठन ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा और न ही भाषण देगा, जिससे विभिन्न जातियों/धर्मो/सम्प्रदायों के बीच मतभेदों को बढ़ने या घृणा की भावना उत्पन्न हो। गन्ना बकाया भुगतान, चीनी मिल चलवाने, गन्ना पर्ची की मॉग इत्यादि को लेकर कोई किसान संगठन अथवा अन्य किसी संगठन / दल द्वारा बिना परमीशन के धरना-प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा। सोशल मीडिया पर किसी समुदाय विशेष को भड़काने वाले मैसेज को सोशल मीडिया पर पोस्ट व फारवर्ड करना प्रतिबंधित है। बिना अनुमति के ड्रोन या ड्रोन कैमरा उड़ाना प्रतिबन्धित है तथा सक्षम प्राधिकारी नगर मजिस्ट्रेट / संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट से इसकी अनुमति लेना आवश्यक होगा।

परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर अन्दर डायरी, लैपटॉप आदि का प्रयोग निषिद्ध

परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि के अन्दर डायरी, लैपटॉप आदि का प्रयोग पूर्णतः निषिद्ध होगा। फोटो स्टेट मशीन, मोबाइल फोन, पेजर, इलेक्ट्रानिक यह प्रतिबन्ध उन उपकरणों पर लागू नहीं होगा, जो परीक्षा केन्द्रों पर व्यवस्थापकों द्वारा मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति से प्रयोग में लाये जा रहे हो। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबन्धित रहेगा। परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार के शस्त्रादि लेकर परीक्षास्थल की परिधि में जाना प्रतिबन्धित रहेगा। परीक्षा केन्द्रों के बाहर समाज विरोधी तत्व एवं नकल में संलिप्त वाहय व्यक्तियों पर प्रतिबन्ध रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क की अनिवार्यता को प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जाये। इसे सुनिश्चित करने के लिये सार्वजनिक स्थानों पर जिला प्रशासन व पुलिस लगातार अनुश्रवण करेगें।

रात्रि कर्फ्यू के लिए ये रहेंगी गाइड लाइन

कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू (night curfew in Bulandshahr) रहेगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि में आवश्यक सेवाएं एवं मालवाहक वाहनों, एम्बुलेंस आदि को आने-जाने की अनुमति होगी। साथ ही कोविड से जुड़े कार्मिक, पुलिस कर्मी और रात्रि उद्योगों से संबंधित कर्मियों को उनकी आईडी के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी।


बुलंदशहर में मास्क नहीं तक सामान नहीं 

बाजारों में "मास्क नही तो सामान नहीं" के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जाये बिना मास्क के कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न दें। शॉपिंग माल्स / सुपर मार्केट में बिना मास्क विचरण न किया जाएं। शॉपिंग माल्स / सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी सैनिटाइजर की व्यवस्था व कोविड हेल्प डेस्क के साथ ही खोलने की अनुमति होगी।

निगरानी समितियों को किया सजग

निगरानी समितियों ने कोरोना प्रबन्धन में सराहनीय कार्य किया है। कोविड के संक्रमण के दृष्टिगत गॉवों एवं शहरी वार्डो में निगरानी समितियों को पुनः एक्टिव किया जाये। इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से ग्राम्य विकास एवं नगर विकास विभाग द्वारा तत्काल निर्देश जारी किए जाएंगे, जिनका जिले स्तर से अनुश्रवण किया जाएगा।

शादी समारोह में 200 से अधिक की गैदरिंग प्रतिबंधित

शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नवत शर्तो प्रतिबन्धों के अनुसार रहेगी (i) बन्द स्थानों में एक समय में अधिकतम 200 से अनधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी सेनिटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउण्ड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी।

कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी। आयोजन / समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन किया जायेगा। सभी आयोजक ऐसे कार्यक्रमों की सूचना अनिवार्य रूप से जिला प्रशासन एवं पुलिस को लिखित रूप से उपलब्ध करायेगें। सभी आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि ऐसे कार्यक्रम में वह कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन भी सुनिश्चित कराये।

फर्नर्स के लिए भी है गाइडलाइन

जिलाधिकारी ने विदेशों से बुलंदशहर आने वाले यात्रियों के लिये भारत सरकार की गाइडलाइन्स (Indian government corona guidelines) का पालन सुनिश्चित करेगें, हाई रिस्क वाले देशों के यात्रियों का अनिवार्य रूप से RTPCR टेस्ट कडाई से किया जाये और अन्य देशों के भी विदेशी यात्रियों का रेण्डम सेम्पल लेकर RTPCR टेस्ट प्रभावी रूप से किया जाये। इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड कण्ट्रोल सेन्टर (ICCC) के माध्यम से प्रभावी रूप से ट्रैक-टेस्ट-ट्रीटमेन्ट की कार्यवाही होगी। स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थान के प्रबन्धक एवं प्रधानाध्यापक स्कूल / कालेजों में छात्रों में मास्क की अनिवार्यता रहेगी।

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