मुजफ्फरनगर: प्रैक्टिकल के लिए ले गया था दूसरे स्कूल, नशा देकर स्कूल मैनेजरों ने की 17 लड़कियों से रेप की कोशिश !
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में दो निजी स्कूलों के मैनेजरों पर गंभीर आरोप लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इन दोनों आरोपियों पर 17 लड़कियों को कथित तौर पर नशीला पदार्थ पिलाकर यौन उत्पीड़न तथा रेप की कोशिश का आरोप लगा है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश (Western Uttar Pradesh) के मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) जिले में दो निजी स्कूलों के मैनेजरों पर गंभीर आरोप लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इन दोनों आरोपियों पर 17 लड़कियों को कथित तौर पर नशीला पदार्थ पिलाकर यौन उत्पीड़न (Molestation) तथा रेप की कोशिश (Rape Attempt) का आरोप लगा है। पुलिस ने दोनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही, इस मामले में लापरवाही बरतने को लेकर एक पुलिस अधिकारी को लाइन हाजिर भी किया है।
इस संबंध में मुजफ्फरनगर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) अभिषेक यादव ने बताया, कि बीजेपी के स्थानीय विधायक प्रमोद उटवाल के हस्तक्षेप के बाद परिवार की शिकायत मिलने पर केस दर्ज किया गया है।
थाना प्रभारी लाइन हाजिर
एसएसपी ने बताया, कि इस मामले में पुरकाजी पुलिस थाना के प्रभारी विनोद कुमार सिंह को कथित लापरवाही बरतने को लेकर लाइन हाजिर किया गया है। भोपा थाना स्थित सूर्य देव पब्लिक स्कूल के संचालक योगेश कुमार चौहान तथा पुरकाजी क्षेत्र के जीजीएस इंटरनेशनल स्कूल के संचालक अर्जुन सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न, नशीला पदार्थ देने और पोक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
प्रैक्टिकल के लिए ले गया था दूसरे स्कूल
एसएसपी ने बताया, कि यह कथित घटना उस वक्त हुई, जब योगेश सूर्य देव पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली 17 लड़कियों को प्रायोगिक परीक्षा (प्रैक्टिकल एग्जाम) दिलाने के लिए जीजीएस स्कूल लेकर गया था। उन्हें वहां रात भर रुकना था। पीड़िताओं के परिजन की शिकायत के मुताबिक, दोनों आरोपियों ने नाबालिग लड़कियों को कथित रूप से नशीला पदार्थ पिलाकर उनका यौन उत्पीड़न किया और बलात्कार की कोशिश की।
हारकर गए विधायक के पास
एसएसपी ने बताया, कि परिजनों ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपियों ने लड़कियों को धमकी दी थी,कि वे इस घटना के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताएं। परिजनों के अनुसार, जब वे स्थानीय पुलिस के पास पहुंचे, तो उन्होंने तत्काल कोई कदम नहीं उठाया। इसके बाद उन्होंने विधायक से संपर्क करना पड़ा।
आरोपियों पर लगी ये धाराएं
आरोपी स्कूल मैनेजरों के खिलाफ भारतीय दंड की धारा (IPC) की धारा- 328 यानी अपराध करने के इरादे से जहर आदि से नुकसान पहुंचाना, IPC की धारा 354 मतलब महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग करना तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।
प्रधान के आरोप तो और गंभीर
सुशील कुमार सैनी तुगलपुर कम्हेड़ा गांव के प्रधान का कहना है, कि 'पता चला है, कि प्रैक्टिकल के नाम पर अध्यापक ने छात्राओं से अश्लीलता करने के साथ एक छात्रा के साथ रेप भी किया है। प्रधान ये भी कहते हैं, कि उन्होंने पुलिस को शिकायत की थी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। लेकिन बाद में पैसे लेकर छोड़ दिया। प्रधान का आरोप है,कि स्कूल में कोई प्रैक्टिकल नहीं चल रहा है। उन्होंने इस बात को लेकर सभी स्कूलों के साथ एक बैठक भी की है।'