GST: दवाओं के दाम, स्वास्थ्य सेवाओं में होने वाले बदलाव को लेकर मरीज परेशान

देशभर में 1 जुलाई से जीएसटी दर लागू है। चिकित्सा सेवाओं को जीएसटी से मुक्त रखा गया है। पहले भी इन पर कोई टैक्स नहीं लगता था।

Update: 2017-07-02 13:34 GMT
जमीन कब्जाने के मामले में जेट एयरवेज का अधिकारी अरेस्ट

लखनऊः देशभर में 1 जुलाई से जीएसटी दर लागू है। चिकित्सा सेवाओं को जीएसटी से मुक्त रखा गया है। पहले भी इन पर कोई टैक्स नहीं लगता था। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी वस्तुओं के दरों को कम करने के निर्देश हैं।

इसको लेकर अस्पताल आए मरीजों में संशय बना है। दरअसल, अभी तक स्वास्थ्य सेवाओं मे आने वाली हर चीजों के दर में कितनी कमी आई है, यह स्पष्ट नहीं है।

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नई प्रणाली ने इंसुलिन, नजर चश्मों के ग्लास, एक्स-रे फिल्म, डायबिटीज और कैंसर की दवाएं सस्ते होने का संकेत दिया है। इसके अलावा और बाकी घोषणाएं रुकी हैं। दवाओं के दाम से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं में होने वाले बदलाव को लेकर मरीज परेशान हैं।

राजधानी लखनऊ स्थित सिविल हॉस्पिटल में ईलाज के लिए आए मनोज ने बताया कि जीएसटी लागू होने से क्या लाभ होगा, इस बारे में स्पष्ट नहीं है। वहीं, मरीज के तीमारदार का कहना है कि जीएसटी के चलते किन-किन चीजों के दामों में बदलाव आएगा। इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है।

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इन चीजों पर इतना कम हुआ दर

इंसुलिन पर पहले 12 प्रतिशत टैक्स लगता था, लेकिन अब 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा। प्लास्टिक बीड्स पर 28 की जगह 18 प्रतिशत कर लगेगा। डेंटल वैक्स पर 28 के बजाए 8 प्रतिशत टैक्स लगने से लोगों को लाभ मिलेगा।

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