Lucknow: खाने-पीने के खराब सामान बेचने वाले 20 प्रतिष्ठानों पर लगा जुर्माना, इनमें कहीं आपकी फेवरेट शॉप भी तो नहीं

Lucknow: एडीएम कोर्ट ने खराब खाना तथा खाद्य सामग्री बेचने पर 20 प्रतिष्ठानों पर 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इनमें रिट्ज और बेस्ट प्राइस (Best Price) भी शामिल हैं।

Written By :  aman
Update: 2022-12-03 06:57 GMT

प्रतीकात्मक चित्र (Social Media)

Lucknow News : खाने-पीने के लिए मशहूर नवाबी शहर लखनऊ में ग्राहकों को उस वक्त झटका लगा जब उन्हें पता चला कि उनके पसंदीदा प्रतिष्ठानों पर जुर्माने लगाए गए हैं। दरअसल, एडीएम कोर्ट (Lucknow ADM Court) ने  खराब खाना तथा खाद्य सामग्री बेचने पर 20 प्रतिष्ठानों पर 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इनमें आपका पसंदीदा रिट्ज (Ritzz Lucknow), बेस्ट प्राइस (Best Price) भी शामिल हैं।

एडीएम सिटी पूर्वी अमित कुमार की अदालत ने ये फैसला 21 नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद सुनाया है। आपको बता दें, जिन खाद्य पदार्थों के नमूने जांच में फेल हुए हैं, उनमें घी (Ghee), सूखे मेवे (Dry Fruits), पनीर (cheese), पान मसाला (Pan Masala), नमकीन (Namkee), खोया, धनिया मसाला (coriander spice), सॉस (Sauce)आदि शामिल हैं।

दिवाली के समय चला था अभियान

इसी साल दिवाली के मौके पर लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार (Lucknow DM Surya Pal Gangwar) के आदेश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की टीम ने एक अभियान चलाया था। जिसमें खाद्य पदार्थों के नमूने को जांच के लिए भेजा था। अब रिपोर्ट आने के बाद एडीएम कोर्ट में FSDA ने मुकदमा दर्ज कराया है।

39 अन्य नमूने जांच के लिए भेजे गए 

इस संबंध में  सहायक आयुक्त खाद्य डॉ. एसपी सिंह (Assistant Commissioner Food Dr. SP Singh) ने बताया कि, प्रतिष्ठानों को 30 दिनों के भीतर ये जुर्माना जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर इसकी वसूली की जाएगी। वहीं FSDA ने एक अभियान चलाकर 39 अन्य नमूने जांच के लिए केंद्रीय लैब भेजे हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

किन प्रतिष्ठानों पर लगा जुर्माना?

- श्यामलाल चुन्नीलाल (Shyamlal Chunnilal), खुनखुन जी रोड। इस पर 95 हजार रुपए का जुर्माना लगा। 

- गर्ग सेल्स (Garg Sales), संजय गांधी पुरम पर 75000 रुपए का जुर्माना लगा। 

- ओम फूड प्वाइंट (Om Food Point), सेक्टर- एच अलीगंज। इस प्रतिष्ठान पर 75000 रुपए जुर्माना लगा। 

- श्री मोहन भोग दुग्ध भंडार (Shree Mohan Bhog Milk Store), सेक्टर- ई राजाजीपुरम। इस पर 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। 

- बेस्ट प्राइस, वालमार्ट, (Best Price, Walmart) शहीद पथ। इस पर भी 75000 का जुर्माना लगा। 

- शिमला स्पेशल फ्लेवर (Shimla Special Flavor), निवाज खेड़ा, ऐशबाग। इस प्रतिष्ठान पर 70 हजार जुर्माना लगाया गया। 

- रिट्ज फार्मा एंड फूड प्रोडक्ट्स (Ritz Pharma And Food Products), आलमबाग। इस प्रतिष्ठान के दो नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। जिस पर 30 हजार का जुर्माना लगा। 

- महाबली नमकीन (Mahabali Namkeen), मिल रोड मवैया पर 30000 का जुर्माना। 

- मो. सलीम ठाकुरगंज खोया मंडी पर 25000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। 

- पाल डेयरी (Pal Dairy), खजाना चौराहा आशियाना पर 25000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। 

- क्रिस्पी बाइट (Crispy Bites), नादान महल रोड पर 25000 रुपए का जुर्माना लगा। 

- अवध डेयरी (Avadh Dairy), कटरा चौराहा सआदतगंज पर 25 हजार रुपए का जुर्माना ;

- आरएचएम फूड प्रोडक्टस (RHM Food Products), शेखपुरा हबीबपुर पर 25000 रुपए जुर्माना। 

- इमरान जनरल स्टोर (Imran General Store), टापे वाली गली पर 25000 का जुर्माना। 

- मो. असलम, स्वरूप कोल्ड स्टोरेज (Mo. Aslam, Swaroop Cold Storage), ऐशबाग पर 25000 रुपए का जुर्माना लगा। 

- डायमंड सुपर मार्केट (Diamond Super Market), अलीगंज पर 25000 जुर्माना लगाया गया। 

- गुफरान जनरल स्टोर (Gufran General Store), मोअज्जम नगर पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।  

- हैंड्स ऑन ट्रेडर्स(hands on traders), डिगरिया, सीतापुर रोड पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगा। 

- न्यू क्षीर सागर स्वीट्स (New Ksheer Sagar Sweets), रामआसरे पुरवा, खरगापुर पर 15000 का जुर्माना लगा। 

- महेश मानसरोवर (Mahesh Mansarovar), निराला नगर पर 15000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। 

स्कूलों में बेहतर मिले खाना, नमूने जांच को भेजे गए

लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने FSDA को आदेश दिया है कि राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों में मिड-डे-मील और आईसीडीएस में गुणवत्तापूर्ण खाना बच्चों को मिले। इसके लिए डीएम गंगवार ने 'ईट राइट चैंलेज-2 (Eat Right Challenge-2) अभियान में जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय व प्राथमिक विद्यालयों में वितरित की जा रही खाद्य सामग्री के नमूने जांच को भिजवाया।

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