कुंभ के लिए एयर एंबुलेंस ठेके के खिलाफ याचिका खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुंभ मेला प्रयाग में एरो मेड इंटरनेशनल रेस्क्यू सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को एयर एंबुलेंस का ठेका देने के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है। याचिका में कंपनी पर आरोप था कि उसने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र पेश कर ठेका लिया है।

Update:2019-01-10 21:27 IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुंभ मेला प्रयाग में एरो मेड इंटरनेशनल रेस्क्यू सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को एयर एंबुलेंस का ठेका देने के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है। याचिका में कंपनी पर आरोप था कि उसने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र पेश कर ठेका लिया है। इस मामले पर चीफ जस्टिस गोविंद माथुर तथा जस्टिस सीडी सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की।

याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग खन्ना व राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह, एसीएससी सुधांशु श्रीवास्तव ने बहस की। सरकार की तरफ से कहा गया कि, एयर एंबुलेंस को लेकर दाखिल सभी शिकायतों की जांच की गई। याची द्वारा लगाए गए आरोप निराधार पाए गए और करार हो चुका है। इस पर कोर्ट ने हस्तक्षेप से इंकार कर दिया।

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