Atiq Ashraf Murder Case: माफिया अतीक और अशरफ के हत्यारों की खत्म हो रही रिमांड, आज कोर्ट में पेशी

Atiq Ashraf Murder Case: 15 अप्रैल की रात में कॉल्विन अस्पताल में डॉक्टर को दिखाकर लौटते समय गेट के बाहर घात लागाए बैठे तीन शूटरों नें ताबड़तोड़ गोली मारकर दोनों की हत्या कर दी थी।

Update: 2023-06-07 16:25 GMT
Atiq ashraf ahmed murder case three accuse (Photo-Social Media)

Atiq Ashraf Murder Case: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पेशी पर आए माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ हत्याकाण्ड मामले में दोषी तीनों शूटरों का आज CJM कोर्ट में पेशी होनी है। 15 अप्रैल की रात में कॉल्विन अस्पताल में डॉक्टर को दिखाकर लौटते समय गेट के बाहर घात लागाए बैठे तीन शूटरों नें ताबड़तोड़ गोली मारकर दोनों की हत्या कर दी थी। इसके बाद तीनों ने पुलिस को आत्म समर्पण कर दिया था। इससे पहले तीनों अभियुक्तों की सीजेएम कोर्ट में 25 मई को विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी। कोर्ट नें तीनों की न्यायिक अभिरक्षा को और 14 दिन के लिए बढ़ा दी थी, जिसकी अवधी बुद्धवार यानी आज खत्म हो रही है।

SIT कर सकती है रिमांड बढ़ाने की अपील

माफिया ब्रदर्स हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी आरोपियों की रिमांड बढ़ाने की अपील कर सकती है। इस समय तीनों आरोपी-सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य न्यायिक अभिरक्षा के तहत प्रतापगढ़ जेल में बंद हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) जस्टिस दिनेश गौतम के कोर्ट में सुरक्षा कारणों को देखते हुए वीडियो कांन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। इससे पहले भी दो बार 12 मई और 29 अप्रैल को वीडियो कांन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी की गई थी। इसमें न्यायिक अभिरक्षा को 14-14 दिन के लिए बढ़ाई गई थी। इसके बाद 25 मई को भी वीसी के माध्यम से ही पेशी की गई थी।

कब क्या हुआ?

तीनों अभियुक्तों द्वारा आत्म समर्पण करने के बाद 16 अप्रैल को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद जुडिशियरी कस्टडी में सेंट्रल जेल नैनी भेज दिया गया था। सुरक्षा के मद्दे नजर अगले ही दिन 17 अप्रैल को तीनों को प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। 19 अप्रैल को पुलिस नें भारी सुरक्षा इंतजाम के साथ कस्टडी रिमांड के लिए सीजेएम कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट नें चार दिन की पुलिस कस्टडी को मंजूरी दे दी थी। 23 अप्रैल की दोपहर दो बजे कस्टडी खत्म होने से पहले तीनों को प्रतापगढ़ जेल में पहुंचा दिया था।

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