Rampur News: एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक सहित टीम को सुनाई एक-एक माह की सजा, जानें क्या है मामला

Rampur News: जिले में बनाई गई विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख दिखाते हुए कई मामलों का फैसला सुनाया, जिसमें पूर्व विधायक सहित टीम को सुनाई एक-एक माह की सजा सुनाई है।

Report :  Azam Khan
Update: 2022-08-04 15:44 GMT

Rampur: एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक सहित टीम को सुनाई एक-एक माह की सजा

Rampur: जन प्रतिनिधियों के मुकदमों की सुनवाई के लिए रामपुर जिले में बनाई गई विशेष एमपी एमएलए कोर्ट (Special MP MLA Court) ने बेहद कड़ा रुख दिखाते हुए कई मामलों का फैसला सुनाया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार (BJP Government) में रहे पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना (Former Minister Shiv Bahadur Saxena) और जिला पंचायत अध्यक्ष ख्यालीराम लोधी (District Panchayat President Khyaliram Lodhi) सहित 4 लोगों को एक-एक माह की कैद व 500, 500 रुपये जुर्माना की सजा और कांग्रेस पार्टी (Congress Party) के पूर्व विधायक संजय कपूर (Former MLA Sanjay Kapoor) को छः माह की सजा व 1000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। जन प्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने यह सजा आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में फैसला देते हुए सुनाई है।

चारों के वकील सत्यपाल सैनी ने ये कहा

इस विषय पर चारों के वकील सत्यपाल सैनी (Advocate Satyapal Saini) ने बताया कि इसमें तो मैं चारों का ही वकील हूं शिव बहादुर सक्सेना का, खयाली राम लोधी का, राजकुमार और दीपक नागर हमारे और भी साथी हैं जो वकील रहे थे। इसमें लेकिन शुरू से मैं ही इस केस को कर रहा था। आज 1 महीने की सजा धारा 341 में की गई हैं। एक ही धरा बन रही थी धारा 188 खत्म हो गई थी, वह भी झूठी लगाई गई थी, क्योंकि इसमें 144 का उल्लंघन दिखाया गया था। मगर कोई धारा 144 नहीं थी।

ये था मामला

यह मामला था कि पुलिस के द्वारा दिखाया गया था कि राजकुमार ला रहा था और हमने रोका इन्होंने रोका नहीं उसके बाद में यह शिव बहादुर जी आ गए कहीं से, ये अभियुक्त पक्ष का कहना है और यह वहां रोड पर बैठ गए। जबकि ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। यह थाना स्वार का मामला है। इसमें सभी को एक-एक महीने की सजा हुई है, यह मामला 2012 का है। धारा 144 का उल्लंघन लगाया था। उसमें धारा 188 हुई। क्योंकि धारा 144 की कोई भी इन्होंने प्रति न्यायालय में दाखिल नहीं की थी। इसलिए वो धारा हम पर नहीं लगी और 188 खत्म हो गई केवल धारा 341 जो रोड पर बैठने की थी वो लगी। चारों को एक-एक महीने की सजा और 500-500 रुपये अर्थदंड के रूप में और अदा नहीं करने पर 5 दिन का आर्थिक साधारण कारावास। जिसमें बेल हो गई हैं घर गए। अब हम अपील में जाएंगे।

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