Lucknow News: होली में हुड़दंगई पर सख्ती, शहर में लागू हुई धारा 163, अलर्ट मोड पर पुलिस
Lucknow News: धारा 163 पूर्व में धारा 144 के तौर पर जानी जाती थी। लिहाजा लखनऊ पुलिस शहर में धारा 163 लागू करते हुए अलर्ट मोड पर आ गई है। धारा 163 आगामी 12 मई तक लागू रहेगी।;
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Lucknow News: शुक्रवार यानी कल रंगों के पर्व होली को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। ऐसे में कई स्थानों पर नशे में धुत होकर लोग सड़क पर हुड़दंगई करते भी नजर आएंगे। लेकिन इसी बीच लखनऊ पुलिस ने सड़क पर इकट्ठा होकर हुड़दंगई करने वालों पर लगाम लगाने के लिए शहर भर में गुरुवार को आदेश जारी करते हुए शुक्रवार से ही धारा 163 लागू कर दी है। आपको बता दें कि धारा 163 पूर्व में धारा 144 के तौर पर जानी जाती थी। लिहाजा लखनऊ पुलिस शहर में धारा 163 लागू करते हुए अलर्ट मोड पर आ गई है। धारा 163 आगामी 12 मई तक लागू रहेगी।
14 मार्च से लागू हो जाएगी धारा 163, जॉइंट कमिश्नर ने जारी किया आदेश
लखनऊ के जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड आर्डर ने गुरूवार शाम आदेश जारी करते हुए बताया कि लखनऊ में होली, शीतला अष्टमी, अलविदा नमाज, चैत्र नवरात्रि, ईद-उल-फितर, रामनवमी, महावीर जयन्ती, गुड फ्राइडे, परशुराम जयंती, महाराणा प्रताप जयन्ती, बुद्ध पूर्णिमा आदि को ध्यान में रखते हुए आगामी 14 मार्च यानी शुक्रवार से धारा 163 लागू की गई है। आपको बता दें कि मार्च में प्रमुख त्योहारों के साथ कई महत्वपूर्ण प्रवेश परीक्षाएं और धरना प्रदर्शन होने हैं। इन्हीं प्रमुख बिंदुओं को ध्यान रखते हुए पुलिस अब अलर्ट मोड पर आ गई है।
तय स्थल को छोड़कर अन्य स्थानों पर धरना प्रदर्शन करने पर लगी रोक
जॉइंट कमिश्नर की ओर से जारी हुए आदेश के मुताबिक, शहर भर में धरना प्रदर्शन करने वाले लोग बिना प्रशासनिक अनुमति के पूर्व से तय धरना स्थल ईको गार्डन को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही लखनऊ में पुलिस टीमें संवेदनशील व अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में PAC के साथ गश्त करते हुए चिन्हित स्थानों पर ड्रोन व सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करेगी। धारा 163 के लागू होने की समय अवधि तक पुलिस टीमें सार्वजनिक स्थलों पर पुतला जलाने, अफवाहें फैलाने व खास तौर पर सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं प्रसारित करने वालों पर खास नजर बनाए रखेगी।