UP: सपा मंत्री रविदास मेहरोत्रा ने कोर्ट में किया सरेंडर, जमानत पर छूटे

कई सालों से एक केस में गैरहाजिर चल रहे अभियुक्त सपा सरकार के मंत्री रविदास मेहरोत्रा ने मंगलवार (17 जनवरी) को एक स्थानीय कोर्ट में सरेंडर कर दिया।

Update:2017-01-17 19:04 IST

लखनऊ: कई सालों से एक केस में गैरहाजिर चल रहे अभियुक्त सपा सरकार के मंत्री रविदास मेहरोत्रा ने मंगलवार (17 जनवरी) को स्थानीय कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जिसके बाद वे कोर्ट की कस्टडी में ले लिए गए। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में जमानत पर रिहा किए जाने की अर्जी लगाई। जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।

इस मामले की सुनवाई कर रहे एसीजेएम ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने अभियुक्त रविदास मेहरोत्रा को 20 हजार रुपए की दो जमानतें और इतनी ही धनराशि का निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया। मेहरोत्रा ने कोर्ट के आदेशानुसार जमानते और निजी मुचलका भरा। जिसके बाद वे रिहा कर दिए गए।

क्या है मामला?

अभियेाजन के अनुसार, रविदास मेहरोत्रा और अन्य मुल्जिम अकबर नगर इलाके में 09 अगस्त 2002 को अवैध निर्माण हटाने के लिए जारी विभागीय नोटिस के विरोध में कुकरैल बंधे के पास एकत्र हुए थे।

जहां उन्होंने रास्ता अवरुद्ध कर दिया। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जिससे आम जनता को भारी परेशानी और शांति व्यवस्था भी प्रभावित हुई। थाना महानगर से संबधित इस मामले में पूर्व विधायक डीपी बोरा भी आरोपी थे। 02 अगस्त, 2014 को जुर्म स्वीकार करने पर कोर्ट ने उन्हें 200-200 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई थी।

24 जनवरी, 2016 को पांच दूसरे मुल्जिमों ने भी अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने उन पर 100-100 रुपए का अर्थदंड लगाया। इस मामले की प्राथमिकी थाना प्रभारी महानगर ओमवीर सिंह ने दर्ज कराई थी।

बीते 22 दिसंबर को कोर्ट ने इस मामले में भगोड़ा घोषित करते हुए रविदास मेहरोत्रा के खिलाफ फिर से अरेस्ट वारंट जारी करने का आदेश दिया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी।

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