टीईटी परीक्षा-2018 के परिणाम को लेकर याचिका पर प्रदेश सरकार से जवाब-तलब
कोर्ट ने कहा है कि यदि 6 मई तक जवाब दाखिल नही हुआ तो पुनरीक्षित उत्तर कुंजी तैयार करने वाला अधिकारी पत्रावली के साथ कोर्ट में अगली तिथि पर हाजिर हो। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने स्वेता पाठक व 31 अन्य की याचिका पर दिया है।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपीटीईटी परीक्षा 2018 की पुनरीक्षित उत्तर कुंजी व् घोषित परिणाम के बाद कुछ सवालों के उत्तर को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है।
ये भी पढ़ें—केजीएमयू के डाॅ. सूर्यकान्त राबर्ट कॉक सम्मान से सम्मानित
कोर्ट ने कहा है कि यदि 6 मई तक जवाब दाखिल नही हुआ तो पुनरीक्षित उत्तर कुंजी तैयार करने वाला अधिकारी पत्रावली के साथ कोर्ट में अगली तिथि पर हाजिर हो। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने स्वेता पाठक व 31 अन्य की याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि 30 नवम्बर 18 को पुनरीक्षित उत्तर कुंजी जारी हुई और 4 दिसम्बर 18 को परिणाम घोषित किया गया।कुछ सवालों के उत्तर याचियों द्वारा सही किये जाने के बावजूद अंक नही दिए गए है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे ही एक केस में जवाब मांगा गया किन्तु नही आया है। जिसपर कोर्ट ने जवाब माँगा है।
ये भी पढ़ें—लोकसभा चुनाव 2019: रूडी, पारस सहित कुल 19 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए