विवेक तिवारी हत्याकांड: पुलिसकर्मी संदीप कुमार की जमानत अर्जी खारिज

सत्र अदालत ने आत्मसमर्पण के बाद न्यायिक हिरासत में लेकर संदीप के खिलाफ उक्त धाराओं में आरोप भी तय किया था। साथ ही प्रशांत पर भी आईपीसी की धारा 302 (हत्या) में आरोप तय करते हुए अभियोजन को अपना गवाह पेश करने का आदेश दिया था।

Update: 2019-04-01 15:43 GMT

लखनऊ: अपर सत्र न्यायाधीश एसएस पांडेय की कोर्ट ने एप्पल के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी की हत्या के मामले में जेल में बंद पुलिसकर्मी संदीप कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

बीते 22 मार्च को केार्ट ने संदीप को इस मामले में आईपीसी की धारा 302 सपठित धारा 114 (हत्या के लिए दुष्प्रेरित करना) व धारा 323 (मारपीट) हत्या के आरोप में न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था।

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निचली अदालत में संदीप के खिलाफ इस मामले में सिर्फ मारपीट की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल हुआ था। लिहाजा वह जमानत पर रिहा था। लेकिन सत्र अदालत ने उसके खिलाफ उक्त आरोपों के अधीन आरोप तय करने का प्रर्याप्त आधार पाते हुए उसे आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था।

सत्र अदालत ने आत्मसमर्पण के बाद न्यायिक हिरासत में लेकर संदीप के खिलाफ उक्त धाराओं में आरोप भी तय किया था। साथ ही प्रशांत पर भी आईपीसी की धारा 302 (हत्या) में आरोप तय करते हुए अभियोजन को अपना गवाह पेश करने का आदेश दिया था। बता दें कि 28-29 सितंबर, 2018 की रात्रि में यह घटना राजधानी के गोमतीनगर इलाके में हुई थी।

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