क्या MLA संगीत सोम को सभी राज्यों में जेड प्लस सुरक्षा जरुरी है

Update: 2018-03-13 16:03 GMT

लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने भाजपा विधायक संगीत सिंह सोम को यूपी के अलावा अन्य राज्यों में भी जेड श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने की मांग पर केंद्र सरकार को तीन माह में निर्णय लेने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने संगीत सोम को इस संबंध में केंद्र सरकार के समक्ष अपना प्रत्यावेदन देने केा कहा है।

यह आदेश जस्टिस प्रशांत कुमार व जस्टिस राजन रॉय की बेंच ने विधायक संगीत सिंह सोम की याचिका पर पारित किया। याचिका में मौजूदा सुरक्षा को नाकाफी बताते हुए दलील दी गई थी कि कि याची को आतंकी संगठनों से खतरा है। उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है लेकिन यह सुरक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों तक ही है। याचिका में मांग की गई कि उन पर खतरे को देखते हुए उन्हें अन्य राज्यों में भी सुरक्षा मिलनी चाहिए।

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याचिका का विरोध करते हुए, केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि इनपुट के आधार पर याची को जेड श्रेणी की सुरक्षा उत्तर प्रदेश में मिली हुई थी जिसे बाद में बढाते हुए, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तराखंड के लिए भी कर दिया गया। कहा गया कि उन्हें मिली वर्तमान सुरक्षा उन पर खतरे की आशंका को देखते हुए पर्याप्त है।

कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपने फैसले में कहा कि याची को यदि लगता है कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी द्वारा दिया गया इनपुट सही नहीं है तो वह अन्य राज्यों में भी जेड श्रेणी की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के समक्ष प्रत्यावेदन दे सकता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि यदि ऐसा प्रत्यावेदन उसके समक्ष दाखिल किया जाता है तो इस पर तीन माह में निर्णय लिया जाए।

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