Sant Kabir Nagar News: पदेन पंचायत प्रतिनिधियों के निधन पर उनके आश्रितों को मिलेंगे लाखों रुपए की सहायता राशि, जानें पूरी डिटेल
Sant Kabir Nagar News: जबकि किसी जिला पंचायत सदस्य की पद पर रहते मृत्यु हुई तो उनके आश्रितों को 5 लाख, क्षेत्र पंचायत सदस्य के आश्रितों को 3 लाख और ग्राम पंचायत सदस्य के निधन पर 2 लाख रुपए की सहायता राशि पंचायत कल्याण कोष से जारी किए जाने का प्रावधान है।;
पदेन पंचायत प्रतिनिधियों के निधन पर उनके आश्रितों को मिलेंगे लाखों रुपए की सहायता राशि (Photo- Social Media)
Sant Kabir Nagar News: संतकबीरनगर में पदेन पंचायत प्रतिनिधियों के आकस्मिक निधन पर प्रदेश सरकार द्वारा गठित पंचायत कल्याण कोष उनके आश्रितों को लाखों रुपए की सहायता राशि प्रदान करता है। शर्त यह है कि मृतक पंचायत प्रतिनिधि आत्महत्या अथवा अपराधिक गतिविधियों के चलते अपनी जान न गवाया हो। 30 मार्च 2022 को तत्कालीन अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस कोष की स्थापना कराया था।
ये है प्रावधान
प्रदेश के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के निर्धारित राज्य वित्त के आवंटन से कुछ धनराशि प्रदेश स्तर पर गठित पंचायत कल्याण कोष में समाहित करने का आदेश दिया था। इसके तहत इस कोष में 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। श्री सिंह द्वारा जारी किए गए शासनादेश के अनुसार पद पर रहते हुए ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष की मृत्यु होती है तो उनके आश्रितों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
जबकि किसी जिला पंचायत सदस्य की पद पर रहते मृत्यु हुई तो उनके आश्रितों को 5 लाख, क्षेत्र पंचायत सदस्य के आश्रितों को 3 लाख और ग्राम पंचायत सदस्य के निधन पर 2 लाख रुपए की सहायता राशि पंचायत कल्याण कोष से जारी किए जाने का प्रावधान है।
शर्त यह है कि दिवंगत हुए पंचायत प्रतिनिधि ने आत्महत्या न की हो अथवा किसी अपराधिक गतिविधि में उसने जान न गंवाया हो। इसके लिए उनके आश्रितों को पंचायत कल्याण कोष की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। जिसकी सारी रिपोर्ट जिला पंचायत राज अधिकारी और अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को भेजनी होगी।