Shravasti News: हत्या करके सिर उठा ले गए थे, कोर्ट ने दी ये कड़ी सजा
Shravasti News: हत्या करने के बाद सिर को उठा ले जाने वाले दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही आरोपियों पर एक लाख चालीस हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है।
Shravasti News: जिला की एक अदालत ने हत्या करने के बाद सिर को उठा ले जाने वाले दोषियों को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही आरोपियों पर एक लाख चालीस हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे हैं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया है कि घटना 17 फरवरी 2011 समय शाम 5:00 बजे की है, थाना सिरसिया ग्राम बड़रहवा निवासी नुक्के खां व कून खां जो आपस में सगे भाई थे, अपने ग्रामवासी समसुलहक पुत्र खलील खां के साथ भिनगा न्यायालय में अपने लड़की को भगा ले जाने के मुकदमे की पैरवी में आए थे, शाम को वापस जाते समय भुतना के सिवान में जाहिल के खेत के पास ग्राम बड़रहवा के ही बदरुद्दीन, पप्पू अबरार, मेराजुद्दीन समसुद्दीन ने तलवार से गला काटकर इन दोनों व्यक्तियों की हत्या कर थी, तथा इन दोनों मृतकों के सर को उठा ले गए थे। सर विहीन लाश घटनास्थल पर पड़ी मिली थी।
घटना के चश्मदीद साक्षी समसुल के बताने पर नुक्के खां के पुत्र इंतजार खां ने थाना सिरसिया पर तहरीर देकर सभी आरोपी गणों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करवाया था। घटना के 12-13 दिन के बाद दोनों मृतकों का सर चिलमहवानाला ग्राम पूरे शिवदीन से बरामद हुआ था।
फरार हो गए थे आरोपी
उन्होंने बताया कि इस मामले में तीन दोषियों को पहले ही आजीवन कारावास की सजा दी जा चुकी थी। शमसुद्दीन व मेराजुद्दीन विचारण के दौरान लाकप से न्यायालय लाते समय फरार हो गए थे। लगभग 4 वर्ष बाद यह दोनों मुंबई से पकड़कर लाए गए थे। इन दोनों का विचारण अपर सत्र न्यायालय (प्रथम ) की अदालत पर हुआ।
इस मामले में मुख्य गवाह शमसुल समसुद्दीन व मेराजुद्दीन के मामले में पक्ष द्रोही हो गया था किंतु अन्य साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) अमित कुमार प्रजापति ने दोनों आरोपियों शमसुद्दीन व मेराजुद्दीन को दोषी करार देते हुए सभी अपराधों में अलग-अलग सजा दी है।
उन्होने बताया कि दोषियों को आईपीसी की धारा 148 में दो-दो वर्ष का करवास व 5000-5000 रुपए का अर्थ दंड धारा, धारा 201 आईपीसी में 5 वर्ष का कारावास व दस-दस हजार रुपए का अर्थ दंड, 25 आयुध अधिनियम में तीन-तीन साल का कारावास व पांच -पांच हजार रुपये का अर्थ दंड तथा आईपीसी की धारा 302 ,149 में आजीवन कारावास व पचास-पचास हजार रूपये का अर्थ दंड से दंडित किया गया है।
न्यायालय ने अपराध को विरलतम मानते हुए यह आदेश दिया कि दोषी गण के विरुद्ध आरोपित अपराध की समस्त सजा पृथक -पृथक चलेंगी। सर्वप्रथम दोषी गणों को न्यूनतम दंडादेश के संबंध में सजा भुगतनी होगी। इसके बाद उसे वृहद दंडादेश की सजा भुगतने के पश्चात सबसे अंत में आजीवन कारावास की सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि अर्थ दंड की आधी धनराशि जमा होने पर नुक्के खां व कून खां की पत्नियों को दिया जाएगा।