Mathura: श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले पर अदालत में हुई सुनवाई, 19 मई को आएगा फैसला

Mathura News: मथुरा में जिला जज की अदालत में आज श्री कृष्ण जन्मस्थान एवं शाही ईदगाह मामले की सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

Report :  Nitin Gautam
Published By :  Deepak Kumar
Update: 2022-05-05 11:07 GMT

Mathura: श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले की अदालत में हुई सुनवाई। (Social Media)

Mathura News: मथुरा में जिला जज की अदालत में आज श्री कृष्ण जन्मस्थान एवं शाही ईदगाह मामले की सुनवाई हुई । सुनवाई के दौरान दोनों पक्षो की ओर से लंबी बहस हुई। जिसके बाद जिला जज ने रिवीजन बतौर दायर श्रीकृष्ण विराजमान की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जिला जज की अदालत अब 19 मई को यह मुकर्रर करेगी कि अधिवक्ता हरिशंकर जैन , रंजना अग्निहोत्री सहित 8 लोगों द्वारा दायर की गई याचिका वाद के रूप में स्वीकार की जानी चाहिए या नहीं।

गौरतलब रहे कि न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन (Court Civil Judge Senior Division) ने 30 सितंबर 2020 को श्रीकृष्ण विराजमान की याचिका को Right To Sue का आधार मानते हुए खारिज कर दिया था । जिसके बाद याचिकाकर्ताओ ने रिवीजन के लिए जिला जज की अदालत का दरवाजा खटखटाया था और 16 अक्टूबर 2020 को जिला जज की अदालत ने अपील को स्वीकार करते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ, शाही ईदगाह ट्रस्ट चारो को नोटिस जारी किये थे।

19 मई को यह फैसला देगी अदालत

नोटिस मिलने पर चारो पक्षकारों ने अदालत में अपना पक्ष रखा और आज अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है । अब अदालत 19 मई को यह फैसला देगी की हरिशंकर जैन रंजना सहित 8 लोगों द्वारा दायर किया गया श्री कृष्ण विराजमान का वाद न्यायालय में चलने योग्य है या नहीं ।

श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से दायर क्या है वाद

अधिवक्ता हरिशंकर जैन, रंजना अग्निहोत्री ने जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व को लेकर 25 सितंबर 2020 को श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से मथुरा की सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में याचिका दायर की थी। याचिका में श्रीकृष्ण जन्मस्थान व शाही ईदगाह के बीच हुए 1967 में हुए समझौते को खारिज करने की मांग करते हुए 13.37 एकड़ जमीन के स्वामित्व को श्रीकृष्ण जन्मस्थान को सौंपने की मांग की गई है । जिस पर 4 पक्षो को नोटिस दिए गए थे । चारो पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ, शाही ईदगाह ट्रस्ट ने अदालत में अपना पक्ष रख दिया है और अब न्यायालय 19 मई को अपना फैसला सुनाएगा।

दरअसल राम जन्मभूमि के फैसले के बाद सबसे पहले श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से हरिशंकर जैन, रंजना अग्निहोत्री सहित 8 लोगों ने याचिका मथुरा की अदालत में दी थी. जिस पर अभी तक फैसला नहीं आ सका है। यह बात दीगर है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह के मामले में इसके बाद कई अन्य मामले मथुरा की सिविल अदालतों में दायर किये गए जिनको अदालत ने स्वीकार किया और उनमें सुनवाई चल रही है ।

देश और दुनिया की खबरों को तेजी से जानने के लिए बने रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलो करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।

Tags:    

Similar News