Shri Krishna Janmabhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मामले में आज सुनवाई, जिला अदालत ने मांगी थी सर्वे रिपोर्ट

Shri Krishna Janmabhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मामले (Shree Krishna Shahi Idgah Vivad)में आज सुनवाई होनी है।

Report :  Jugul Kishor
Update: 2023-01-20 05:42 GMT

Shri Krishna Janmabhoomi Dispute (Pic: Social Media)

Shri Krishna Janma Bhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मामले (Shree Krishna Shahi Idgah Vivad)में आज सुनवाई होनी है। यह सुनवाई मथुरा जिला जज की अदालत में होनी है। बता दें कि मथुरा के सीनियर डिवीजन जज ने कृष्ण जन्मस्थान के पास की विवादित भूमि के अमीन निरीक्षण कराने का आदेश दिया था। शाही ईदगाह के अमीन की रिपोर्ट में सभी 13.37 एकड़ जमीन का सर्वे और वहां के नक्शे का सर्वेक्षण शामिल है। विवादित भूमि का सर्वे 2 जनवरी से शुरु हुआ था। अमीन सर्वे रिपोर्ट आज यानी कि 20 जनवरी को अदालत में सौंपेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के जमीनी विवाद को लेकर हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होगी। विष्णु गुप्ता की याचिका पर कोर्ट ने पहले अमीनी निरिक्षण का आदेश दिया था।

हिंदू सेना की याचिका पर सुनवाई

इस मामले में 8 दिसंबर 2022 को हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह ने सिविल जज सीनियर डिवीजन (तृतीय) सोनिका वर्मा के कोर्ट में वाद दायर कर श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग की थी। इस पर आठ दिसंबर को ही न्यायालय ने भूमि रिकॉर्ड और नाप जोख का ब्योरा अमीन से रिपोर्ट के जरिए मंगाने के आदेश दिए थे। इस मामले में अब तक 13 मुकदमे विभिन्न अदालतों में दाखिल हुए थे, जिनमें दो मुकदमे खारिज भी हो चुके हैं।

जानें क्या है मामला

गौरतलब है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है जबकि ढाई एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया ढांचा बताता है और इस जमीन पर भी दावा करता है। हिंदू पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और ये जमीन भी श्रीकृष्ण जन्मस्थान को देने की मांग की गई है।  

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