Sonbhadra News: लोक अदालत की बैठक में गैरहाजिरी पर एसडीएम, एआरटीओ, डीएफओ, डीडीओ सहित सात से मांगा जवाब
Sonbhadra News: जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अशोक यादव प्रथम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में न पहुंचने पर अधिकारियों से मांगा जवाब।
Sonbhadra News: जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अशोक यादव प्रथम की अध्यक्षता में आयोजित लोक अदालत से जुड़ी बैठक में कई अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर, प्राधिकरण ने कड़ा रूख अख्तियार किया है। प्राधिकरण के सचिव विनय कुमार सिंह की तरफ से इसके लिए एसडीएम दुद्धी, जिले के तीनों डीएफओ, डीडीओ, डीपीओ और प्रभारी यातायात को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर, निर्देेशों की अवहेलना मानते हुए प्रकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली को संदर्भित करने के लिए चेताया गया है।
बताते हैं कि गत 20 अक्टूबर को जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में आगामी 12 नवंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें एडीएम सहदेव मिश्रा सहित कई अधिकारी शामिल हुए थे और लोक अदालत के जरिए ज्यादा से ज्यादा मामलों का निस्तारण हो सके, इसको लेकर रणनीति बनाई गई थी। बताया जाता है कि इस दौरान कई अधिकारी ऐसे थे, जो बैठक में शामिल होने नहीं पहुंचे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विनय कुमार सिह के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक यह ऐसी बैठक थी, जिसमें सभी प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक थी। उक्त बैठक में विशेष न्यायाधीश पोक्सो/नोडल अधिकारी, एडीएम/नोडल अधिकारी, एएसपी, एसडीएम राबटर्सगंज, घोरावल, ओबरा, सभी तहसीलदार, बैंक के अधिकारी उपस्थित हुए। वहीं एसडीएम दुद्धी, एआरटीओ, डीएफओ राबटर्सगंज, ओबरा, रेणुकूट, उप श्रम आयुक्त, डीडीओ, डीपीओ और प्रभारी यातायात अनुपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने गैरहाजिरी को जहां अत्यंत गंभीर मामला बताया है। वहीं इसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देर्शों की अवहेलना मानते हुए, गैरहाजिर रहे अधिकारियों से जवाब तलब किया है। साथ ही चेताया है कि अगर अनुपस्थित अधिकारियों द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है तो इस मामले को उनकी सेवा पुस्तिका में इंदराज करने के लिए, प्रकरण राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को संदर्भित कर दिया जाएगा। बताते चलें कि 12 नवंबर को जिला कचहरी, बाह्य न्यायालय एवं राजस्व न्यायालयों से जुड़े मुकदमों के निस्तारण के लिए बृहद लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा मुकदमों-विवादों को निपटारा हो सकें। इसके लिए बीच-बीच में बैठकें आयोजित करने के साथ ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर जोर दिया जा रहा है।